RAMA UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2013
No: 1 Dated: Jan, 10 2014
RAMA UNIVERSITY UTTAR PRADESH ACT, 2013
रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम रामा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2013 कहा जायेगा।
2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में-
(क) "विद्या परिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्या परिषद से है।
(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठ्य बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;
(ग) “कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति--कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति और प्रति-कुलपति से है;
(घ) “सभा'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;
(ड.) "निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय, संस्था केन्द्र और विद्यालय के प्रधान से है या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;
(च) “विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है और इसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी हैं;
(छ) “कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारिवर्ग के अन्य सदस्य भी हैं;
(ज) “कार्य परिषद्“ का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;
(झ) "विद्यमान महाविद्यालय" का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा विलय करना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;
(ञ) “संकाय” का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
(ट) "छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास से है;
(ठ) "संस्था/कॉलेज" का तात्पर्य इस अधिनियम एवं परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में स्थापित, अनुरक्षित, शैक्षणिक संस्था अथवा कॉलेज से है और इसमें चिकित्सालय, स्वास्थ्य और शोध केन्द्र सम्मिलित हैं;
(ड) “विहित“ का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;