MADHYA PRADESH SPORTS POLICY – 2005
No: ----- Dated: Jan, 01 2005
MADHYA PRADESH SPORTS POLICY – 2005
INTRODUCTION :-
The first sports policy was prepared in the year 1989 & its re-evaluation was done after five year & subsequently a new sports policy was introduced in 1994. In this policy though all round development of sports were being included but the policy could not survive due to paucity of funds. It was therefore necessary to bring a concrete sports policy so as to achieve the objectives, in which sports & physical education may be included along with the academic syllabus. It will help identify the hidden talents of rural & tribal areas.
Motive and Objective :-
The main endeavor of the policy is to develop physical endurance & at the same time, keeping in mind the utilisation of young energetic generation, in nation building, friendship, social harmony & above all use of young turk's energy in right direction. Secondly, to lift the standard of M.P. in National in Inter national level competitions. The main aim of the sports policy is to ensure mass participation in sports, so as to lift the standard of M.P 'S position in National map & therefore requires a very meticulous planning. The implementation process will be well programmed, to ensure talented players of our state to perform to their full potential.
Salient features of the policy :-
The development of infrastructure.
To identify young talents & their training.
Co-ordination with State level Associations & Institutions.
Promotion of identified disciplines .
Co-ordination between Education & Sports.
Motivation & prizes to players.
Development & training to technical staff, umpires & coaches.
Raising funds for sports.
Development of adventure sports & water sports.
1- INFRA-STRUCTURE DEVELOPMENT :-
1.1 One play ground will be developed in each village of the panchayat in the next five years, wherein rural sports i.e. Volley ball, Kabaddi, Kho-Kho & Wrestling could be played.
1.2 Development of sports complex in those districts, wherein sports complex are not developed.
1.3 Generation of Resources wherein national sources in abundance.
1.4 Every university of the state should develop infrastructure for at least three identified disciplines.
University should identify those disciplines, keeping in view the identified disciplines of the district, also available infrastructure & availability of players.
1.5 Development of play ground in a phased manner in the next five years in each village where the population is 5000. Sports infrastructure will be developed with the development of atleast, 3 play fields in each district, wherein 30,000 grant will be provided for each ground. One in two sports instructor will be deputed & a honorarium of 600/- P.M. will be made available by the State Government.
A. In all the 381 villages where the population is more then 5000, the school education department will appoint a PTI / Games teacher on adhoc basis.
B. In those school where games Teacher / PTI or not available, a PTI will be appointed on honararium basis by guardian teacher association or through some other resources. The task will be achieved in co- ordination with Minister School Education Department.
1.6 Land for a play ground will be spared while under taking construction of new colonies.
1.7 Affiliation should be granted for new schools by the Education Department, where play grounds are available as per set standards.
2) IDENTIFICATION OF PLAYERS & TRAINING :-
2.1 Trained PTI or Yoga instructor will be deputed in schools after imparting training to existing staff. This will be done after preparing an integrated project by Education & Tribal welfare department. The trained teachers will be paid a honorarium of Rs. 100.00 per month. The budget provision will be made by the concerning department.
2.2 The State talent search will be organised for selected young talents of the State wherein physical ability, age & their potential will be measured in identified disciplines. The probables will be any budding
young talents. State integrated sports will be organised with the help of all Departments & State level sports associations.
3) STATE LEVEL SPORTS ASSOCIATIONS & INSTITUTIONS
3.1 Affiliation & grants will be provided to only those Associations having the following norms.
Should have district level units & organising competitions regularly.
Should be approved / Affiliated by the national federation recognized by Government of India.
Should be registered under the Firms & Societies Act.
3.2 At the district level Collector/S.P. or one nominated representative by them & at State level sports association. Director or one nominated member equivalent to the rank of first class officers should be included.
3.3 To bring transparency in selection, one popular outstanding sports man will be nominated as observer by Director Sports ( Does not have voting rights ) any state level sports associations who does not approve this set standards will not be entitled to get govt. grants / co-operation.
4) ENCOURAGEMENT TO IDENTIFIED DISCIPLINES
4.1 The main thrust will be centralised on identified disciplines taking in to acount performance at national levels, earned medals & also the availability of existing infrastructure for disciplines i.e. Kabaddi, Kho- Kho, Wresting, Volley ball, Swimming, Canoeing, Kyaking, Paddle boats, Judo, Hockey, Basket Ball, Shooting & Horse riding are being included. Department of Sports & Youth Welfare will monitor the activities once in five years. Regional specialisation in these disciplines will be taken in to consideration before promoting these games.
4.2 Identification of disciplines will be done purely on the basis of achievements & the number of medals earned in National, Asian & Olympic games. While selecting disciplines infrastructure, human resources & regional & national causes will be kept in mind, for example Swimming on the banks of Kshipra, Narmada ( there are 200 medals in national games while Canoeing & Kyaking have 125 medals ) etc.
4.3 Inter-village Panchayat competition will be organised in Kabaddi, Tug of War, Fast race, Hight Jump, Wresting, Volley ball, Archery at Tribal areas. Budgetary provision will be made available to organise these competitions by Sports & Youth Welfare Department .
4.4 One coach on adhoc basis will be deputed in all the districts of the State after identifying the disciplines.
5) CO-ORDINATION BETWEEN SPORTS & EDUCATION
5.1 Those players who could not appear in their final examination while representing important National / Inter-National competitions, special examination will be conducted for these players.
5.2 40 Minute sports period will be made compulsory in middle & higher secondary school & also in, Tribal development department schools. One physical instructor will be deputed.
5.3 Departmental rules will be modified by amending certain rules in order to provide 5 to 10% marks to those contractual teachers applying for teachers post in School Education & Tribal Welfare Department.
6.MOTIVATION & PRIZES TO PLAYERS :-
6.1 Individual or in team events, players earning medals, the department will provide prizes & cash awards will be given after prior approval from the Ministerial committee.
6.2 Entrance to Professional course :
Players seeking admission in professional institutions i.e. medical, engineering etc, and represented in approved National Junior / Senior levels as a state player for the last three years & earned Gold, Silver or Bronze medal may be given an additional 10, 6 & 4 % marks. This benefit will be given only once. Their certificates & achievements are being duly countersigned by Director Sports & Youth Welfare Department.
6.3 Gold medal holders in Olympic, World Cap, World Championship, Asian Championship & National Sports will be given appointment in Govt. service based on their qualification after declaration by General Administration Department as an outstanding sports man, Vikram awardee will be declared outstanding sports man by GAD & will be recruited in Govt. service .
6.4 Outstanding players / their guardians will be posted only in those places where all facilities ( Inter-national standards ) are available .
6.5 Players getting honararium & represented the country in International events & are bestowed with Vikram, Vishwamitra or Arjun awards will be invited to attend National festivals & other important sports functions of the department.
6.6 National / Inter National players represented the State will be provided treatment equivalent to Govt. officers.
6.7 Players represented the country & earned one medal in recognised competitions & are above the age of 55 five years will be given honararium of worth Rs. 5,000/- P. M.
7. TRAINING TO PLAYERS, COACHES, UMPIRES AND TECHNICAL OFFICERS.
7.1 Sports Department would be able to attach players & coaches who are being recruited on sports quota or those officers / employees who can provide better services for the development of sports, for a maximum period of 3 months in a calender year. Their salary would be drawn by the parent department. The concerning department will be bound to provide the services of the concerning officers immediately as & when required by the Department of Sports.
7.2 Independent office will be established at district head quarter for Sports & Youth Welfare Officers, with basic amenities and equipments.
8.GENERATION OF RESOURCES FOR SPORTS
8.1 Sports authority of Madhya Pradesh will be formed by converting the existing Sports Council. The same setup will be established in districts also. In order to generate funds, Departmental stadium & Sports Complexes will be established, in order to conduct sports activities on commercial basis. i.e. construction of shops, display of hoardings, place to setup offices. The sports complex / stadia will be provided to the community for organising beneficial functions / programmes to generate funds.
STATE SPORTS AUTHORITY SETUP :-
1) Hon. Minister, Sports & Youth Welfare, M.P. President
2) Hon. Vice Chairman, Nominated by State Govt. Vice Chairman
3) Principal Secretary/Secretary - Sports & Youth Welfare Vice Chairman
4) Director, Sports & Youth Welfare, M.P. Officiating Director
(Chief Officiating Officer)
5) 5 Inter-National level Players 1 women player will be included Member
6) One representative from M.P. Olympic Association Member
7) One member of Lok Sabha from M.P. Member
8) One member of Vidhan Sabha of M.P. from Rural / Tribal area Member
9) Two officials from recognised Sports Association of M.P. Member
10) Donors Honorary member
11) 10 Non Government members, Sports specialist interested in sports Member
Officiating Member :-
- Principal Secretary/Secretary - Finance Dept. Govt. of M.P. Officiating Member
- Principal Secretary/Secretary - School education Dept. Govt. of M.P. Officiating Member
- Principal Secretary/Secretary - Higher education Dept. Govt. of M.P Officiating Member
- Principal Secretry/Secretary - Panchayat & Rural Development Dept. Govt. of M.P Officiating Member
- Principal Secretary/Secretary - Development Commissioner Urban Administrative Dept. Govt. of M.P Officiating Member
Note :- In the absence of Principal Secretary/Secretary one nominated member by them, not less than the rank of Deputy Secretary
The Sports Authority will be formed in each district The format will be :-
NOMINATED :-
1) President
2) Vice Chairman
3) One Hon. member of parliment from district Member
4) One Hon. MLA from district Member
5) Two Players of State / National level from district Member
6) One official of Olympic Association from district Member
7) Five representative interested in sports or an expert in sports arena. Member
Officiating Member :-
1) Mayor, Muncipal Corp. / Chairman, Muncipal Council
2) Collector
3) Supdt. of Police Main Official
4) Dy. Director, School education, Tribal Welfare
5) Dy. Director, Panchayat & Rural Development
6) Commissioner / CMO, Muncipal Corp. / Muncipal Council
7) Honorary donor ( Special Invitee )
8) District Sports & Youth Welfare Officer Secretary
Note :-
1) Nomination of President & Vice Chairman will be done by the State Govt. after prior approval of Hon. Minister, Sports & Youth Welfare.
2) Sr. no. 3 to 7 imprinted members nomination will be done by the State Govt. after prior approval of Hon. Minister In-charge of the district.
8.2 Sports promotion funds will be setup for sports programmes, the up liftment of sports standards & to ensure mass public representation in sports activities. The State Govt. will provide additional grnat of Rs. -2.00 Crore in four installments of Rs. 50.00 Lakh per year. The funds collected at the district level, 70% will be utilised in district & he rest 30% amount will be transferred to state unit.
9. DEVELOPMENT OF ADVENTURE & WATER SPORTS
9.1 The upper lake & lower lake of Bhopal will be developed as main water sports centre, in which regular activities of Conoeing-Kyaking, Rowing, Wind Surfing, Water Skiing, Sailing i.e. will be conducted. In addition to this, efforts will be made to start water sports activities
in districts of Jabalpur, Gwalior, where lakes / natural rivers are in abundance.
9.2 At the district level adventure activities like Trekking, Rock Climbing, Para sailing will be developed.
9.3 Adventure Zone will be setup in the state to promote adventure sports.
मध्यप्रदेश खेल नीति – 2005
परिचय
प्रदेश में प्रथम खेल नीति वर्ष 1989 में बनाई गई थी तथा 5 वर्ष पश्चात् उसका मूल्यांकन कर वर्ष 1994 में पुन: नई खेल नीति बनाई गई। इस खेल नीति में प्रदेश के खेलों के विकास के विभिन्न पहलू शामिल थे परन्तु उक्त नीति का कार्यान्वयन सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण पूरी तरह नहीं हुआ है। अत: नीति में निर्धारित उद्धेश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक था कि इस नीति पर पुन: विचार कर एक ठोस नीति बनाई जाए, जो खेल एवं शारीरिक शिक्षा को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के साथ ग्रामीण एवं आदिवासी क्षेत्रों में छिपी प्रतिभाओं की पहचान करने में अधिक सार्थक हो।
उद्धेश्य:
जीवन में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए युवाओं की प्रतिभा एवं ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग तथा नागरिकों में खेल, युवा तथा साहसिक गतिविधियों के प्रति उत्साह एवं इसके माध्यम से राष्ट्रीयता, मैत्री, सामाजिक समरसता तथा सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करना है।
खेलों में प्रदेश को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना। प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा को राज्य एवं देश के विकास के लिए प्रोत्साहित कर उसका उपयोग करना।
खेल नीति का उद्देश्य एक ओर खेलों के प्रति व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है वहीं मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल नक्शे पर उचित स्थान उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से रणनीति ऐसी तैयार होनी चाहिए कि प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपनी क्षमता का उच्चतम दोहन कर सकें, जिससे कि वे अधिक से अधिक संभावित उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।
नीति निर्धारक बिन्दु
(1) अधोसंरचना का विकास।
(2) खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण।
(3) राज्य स्तरीय खेल संघ एवं संस्थाओं से समन्वय।
(4) चिन्हित खेलों को बढ़ावा।
(5) शिक्षा एवं खेलों में सामन्जस्य।
(6) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार।
(7) प्रशिक्षक, निर्णायक एवं तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं विकास।
(8) खेलों के लिए संसाधनों का सृजन।
(9) जलक्रीड़ा एवं साहसिक खेलों का विकास।
(1) अधोसंरचना का विकास
1.1 प्रत्येक ग्राम में, पंचायत को कम से कम खो-खो, कबड्डी, कुश्ती एवं व्हॉलीवाल आदि ग्रामीण खेलों के लिए एक खेल मैदान चरणबद्ध तरीके से आगामी 5 वर्षों में तैयार करना होगा।
1.2 आगामी 5 वर्षों में ऐसे जिला मुख्यालय जिनमें परिपूर्ण खेल परिसर नहीं है, उनमें परिपूर्ण खेल परिसर का निर्माण किया जाएगा।
1.3 जहां पर प्राकृतिक संपदा उपलब्ध है वहां पर संसाधनों को विकसित किया जायेगा।
1.4 राज्य के प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा कम से कम 3 प्रचलित खेल विधाओं को चिन्हित कर आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जाएगी। विश्वविद्यालयों के लिए खेलों का चिन्हांकन जिले के लिए खेलों का चिन्हांकन उपलब्ध अधोसंरचना तथा संभावित खिलाड़ियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया जाए।
1.5 प्रत्येक 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में आगामी पाँच वर्षों में चरणबद्ध तरीके से खेल मैदानों का निर्माण एवं उन खेल मैदानों पर खेल प्रशिक्षकों की व्यवस्था की जायेगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 खेल मैदान तैयार करने हेतु रू. 30,000/- प्रति मैदान तथा उन मैदानों पर 01 अथवा 02 क्रीड़ा निदेशकों को रू. 600/- प्रतिमाह मानदेय की व्यवस्था राज्य शासन द्वारा अतिरिक्त रूप से उपलब्ध कराई जावेगी।
अ. 5000 से अधिक आबादी वाले 381 गांवों में जहॉ स्कूल उपलब्ध है, स्कूल शिक्षा विभाग व्यायाम शिक्षक / संविदा शिक्षक की नियुक्ति सुनिश्चित करेगा।
ब. जिन स्कूलों में व्यायाम शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं उनमें मानदेय पर व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति शिक्षक पालक संघ/अन्य व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी तथा यह मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग के समन्वय से सुनिश्चित किया जाएगा।
1.6 नई कालोनियों के निर्माण के समय भी खेल मैदान के लिए आवश्यक भूमि अवश्य छोड़ी जाएगी।
1.7 स्कूल शिक्षा विभाग नये स्कूलों को मान्यता तभी दे जबकि उनके पास निर्धारित मापदण्ड का खेल मैदान उपलब्ध हो।
(2) खिलाड़ियों की पहचान एवं प्रशिक्षण
2.1 शालाओं में प्रशिक्षित पी.टी.आई. अथवा योगा शिक्षक की व्यवस्था कार्यरत शिक्षकों को खेल सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर स्कूल शिक्षा/आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा समग्र कार्ययोजना बनाकर सुनिश्चित की जावेगी। संबंधित विभाग अपने कार्य के अतिरिक्त खेल गतिविधियां संचालित करने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षक को प्रतिमाह राशि रू. 100/- मानदेय के रूप में अपने विभाग के बजट से देने की व्यवस्था करेंगे।
2.3 प्रदेश की युवा प्रतिभाओं के चयन हेतु राज्य स्पोर्ट्स टेलेन्ट सर्च आयोजित करवाई जाएगी, जिसमें चिन्हित खेलों के लिए शारीरिक योग्यता, क्षमता तथा आयु आदि का आंकलन करते हुए संभावित प्रतिभावान खिलाड़ियों का कम उम्र से ही चिन्हांकन किया जायेगा, इस हेतु समस्त विभागों एवं सभी राज्य स्तरीय खेल संघो के सहयोग से चयनित खेलों में "राज्य एकीकृत खेल" आयोजित किये जायेंगे।
(3) राज्य स्तरीय खेल संघ एवं संस्थाएं
3.1 उन्हीं खेल संघों को मान्यता एवं अनुदान प्रदेय होगा, जो निम्न अर्हताएं रखती है :-
उनकी जिले स्तर पर इकाईयाँ होनी चाहिए और नियमित प्रतियोगिताएं आयोजित करती हो।
वे भारत सरकार द्वारा मान्य राष्ट्रीय फेडरेशन से अधिकृत/सम्बद्ध हो।
र्फम्स एवं सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हो।
3.2 खेल संघों में जिला स्तर पर जिलाध्यक्ष/पुलिस अधीक्षक या उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं प्रदेश स्तर के खेल संघों में संचालक या उनके द्वारा अधिकृत कोई प्रथम श्रेणी स्तर के अधिकारी सम्मिलित किए जाना चाहिए।
3.3 टीमों के चयन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से चयन समिति में एक उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त खिलाड़ी को शासकीय पर्यवेक्षक के रूप में संचालक खेल द्वारा नामांकित किया जाएगा (जिसे मताधिकार नहीं होगा)। कोई भी राज्य स्तरीय खेल संघ जो इस मापदण्ड से सहमत नहीं होगा उसे शासकीय अनुदान/सहायता की पात्रता नहीं होगी।
(4) चिन्हित खेलों को बढ़ावा
4.1 राष्ट्रीय खेलों में किए गए प्रदर्शन, प्राप्त पदकों तथा खेल सुविधाओं की वर्तमान में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए जीतनेज खेलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जिसमें एथेलेटिक्स (विशिष्ट स्पर्धाओं में), कुश्ती, खो-खो, कबड्डी, व्हालीबॉल, तैराकी, केनोईंग-क्याकिंग, ताईक्वांडो, जूडो, हॉकी, बास्केटबाल, निशानेबाजी तथा घुड़सवारी शामिल है, इसकी खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा दो वर्ष में समीक्षा की जावेगी। उक्त खेलों में क्षेत्रीय विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए प्रोत्साहित किए जाने का प्रयास किया जावेगा।
4.2 चिन्हित खेलों का चयन ओलम्पिक, एशियन गेम्स तथा राष्ट्रीय खेलों के पदकों की संख्या के आधिक्य के आधार पर किया जायेगा। इसके साथ चयन करते समय क्षेत्रीय प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों एवं अधोसंरचना को मद्देनजर रखा जायेगा। उदाहरणार्थ, नर्मदा, क्षिप्रा नदियों के किनारे तैराकी (इसमें राष्ट्रीय खेलों में कुल मिलाकर 200 से अधिक पदक होते है, केनाईंग-क्याकिंग जिसके 125 पदक होते हैं) इत्यादि।
4.3 आदिवासी क्षेत्रों में कबड्डी, रस्साकसी, तेज दौड़ तथा उँचीकूद, कुश्ती, व्हॉलीवाल तथा धनुविर्द्या जैसे खेलों में अन्तरग्राम पंचायत प्रतियोगिताएं आयोजित की जावेगी। उक्त आयोजन के लिए खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विभागीय बजट में प्रावधान किया जावेगा।
4.4 प्रदेश के समस्त जिलों में वहां प्रचलित खेलों को चयनित कर कम से कम एक प्रशिक्षक की व्यवस्था संविदा आधार पर की जावे।
(5) शिक्षा एवं खेलों में सामन्जस्य
5.1 ऐसे खिलाड़ी जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व करने के कारण उन तिथियों में वाषिर्क परीक्षा में बैठने से चूक गए हो, उनके लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।
5.2 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों एवं आदिवासी विकास विभाग के स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए 40 मिनिट का एक खेल पीरियड अनिवार्य किया जाएगा।
5.3 स्कूल शिक्षा एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों में संविदा शिक्षकों की भर्तीमें खेलों में प्रावीण्यता रखते वाले खिलाड़ियों को 5 से 10% तक का प्राप्तांकों में अधिभार देने हेतु विभागीय भतीर् नियमों में आवश्यक संशोधन किए जावेंगे।
(6) खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार
6.1 ओलम्पिक एवं एशियन खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों द्वारा पदक अर्जित करने पर विभाग द्वारा व्यक्तिगत विधा एवं दलीय विधा के खिलाड़ियों को उपयुक्ततानुसार पुरस्कार एवं सम्मान के लिए राशि का निर्धारण कर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा।
6.2 व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश : व्यवसायिक महाविद्यालय जैसे चिकित्सा, इन्जीनियरिंग आदि में ऐसे खिलाड़ियों के लिए जिन्होंने अधिकृत राष्ट्रीय जूनियर/सीनियर स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए विगत तीन वर्षों में स्वर्ण, रजत अथवा कांस्य पदक प्राप्त किया हो, उनकों प्राप्तांकों पर क्रमश: 10, 6 एवं 4 प्रतिशत का अधिभार दिया जावेगा। यह लाभ खिलाड़ी को सिर्फ एक ही बार प्रदान दिया जावेगा। इस उपलब्धि का प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा।
6.3 अन्तर्राष्ट्रीय खेलों जैसे - ओलम्पिक, र्वल्डकप, अधिकृत वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप एवं राष्ट्रीय खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी को शासकीय सेवा में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर नियुक्ति दी जावेगी। भविष्य में विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी को आगामी वर्ष से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर शासकीय सेवा में नियुक्ति दी जावेगी।
6.4 उत्कृष्ट खिलाड़ी/उनके अभिभावकों की पदस्थापना उन्हीं स्थानों पर यथासम्भव की जावेगी, जहां संबंधित खेल की राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं हो।
6.5 सम्मान निधि प्राप्त खिलाड़ी व अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए खिलाड़ी व विक्रम, विश्वामित्र एवं अर्जुन पुरस्कारों से अलंकृत खिलाड़ियों/प्रशिक्षकों को स्थानीय कार्यक्रमों में विशिष्ट अतिथियों की तरह राष्ट्रीय पर्व एवं मुख्य खेल कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाएगा।
6.6 अन्तराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को शासकीय अधिकारियों के समान उपचार प्रदान किया जावेगा।
6.7 मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक प्राप्त करने वाले 55 वर्ष से अधिक आयु के खिलाड़ी को रू. 5,000/- प्रतिमाह सम्मान निधि प्रदान की जावेगी।
(7) खिलाड़ी, प्रशिक्षक, निर्णायक एवं तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं विकास
7.1 खेल विभाग द्वारा ऐसे प्रशिक्षकों एवं खिलाड़ियों को जिनकी भर्ती खिलाड़ी के आधार पर हुई है अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो खेलों के विकास हेतु बेहतर सेवा दे सकते हैं, उन्हें खेल विभाग में प्रतियोगिता के आयोजन/प्रशिक्षण/सहयोग हेतु एक वर्ष में अधिकतम 3 माह के समय तक संबंद्ध किया जा सकेगा। तथापि उनका
वेतन उनके मूल विभाग से ही निकलेगा। इसमें विभाग इस बात के लिए बाध्य रहेगा कि ऐसे अधिकारी की सेवायें खेल विभाग को मांग आने पर तत्काल प्रदान करेगा।
7.2 जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारियों को पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं यथा कार्यालय एवं उपकरण मुहैया कराते हुये स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किये जायेंगे।
(8) खेलों के लिए संसाधनों का सृजन
8.1 क्रीड़ा परिषद को परिवर्तित कर मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण गठित किया जाएगा। ऐसी ही व्यवस्था जिला स्तर पर भी की जावेगी। विभागीय स्टेडियम एवं खेल परिसरों के समुचित स्वायत्ता/स्वामित्व के अन्तर्गत इन संस्थाओं को परिक्षेत्र में व्यवसायिक गतिविधियों का नियोजन करना, जैसे- विज्ञापन के होर्डिंग्स, दुकानों का निर्माण, कार्यालयों की व्यवस्था आदि के लिए स्थान उपलब्ध कराने एवं खेल प्रशालों/परिसरों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न स्वरूप के लिए समाज के लिए हितकारी आयोजनों की अनुमति देकर आवश्यक कोष/निधि की व्यवस्था की जा सकेगी।
राज्य खेल प्राधिकरण का स्वरूप निम्नवत होगा :-
(1) मान. मंत्री, खेल एवं युवक कल्याण, म. प्र. - अध्यक्ष
(2) मान. उपाध्यक्ष, राज्य शासन द्वारा नामांकित - उपाध्यक्ष
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, खेल एवं युवक कल्याण - उपाध्यक्ष
(4) संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, म. प्र - कार्यकारी संचालक (मु.कार्य.अधि.)
(5) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के 5 खिलाड़ी इनमें 1 महिला खिलाड़ी भी सम्मिलित रहेगी - सदस्य
(6) मध्यप्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन का 1 प्रतिनिधि - सदस्य
(7) मध्यप्रदेश का 1 लोकसभा सदस्य - सदस्य
(8) मध्यप्रदेश विधानसभा का 1 सदस्य जो ग्रामीण/आदिवासी क्षेत्र का हो - सदस्य
(9) मध्यप्रदेश के मान्यता प्राप्त खेल संघ के दो पदाधिकारी - सदस्य
(10) दान दाता - मानसेवी सदस्य
(11) 10 अशासकीय सदस्य जो खेल विशेषज्ञ/खेलों में रूचि रखते हों – सदस्य
पदेन सदस्य :- -प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग
पदेन सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग
पदेन सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग
पदेन सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
पदेन सदस्य - प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय प्रशा. विभाग
पदेन सदस्य - विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश
पदेन सदस्य
नोट -प्रमुख सचिव/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि जो उपसचिव स्तर से कम नही होगा।
उपरोक्तानुसार प्रत्येक जिला खेल प्राधिकरण गठित किया जाएगा, स्वरूप निम्नानुसार रहेगा :-
नामांकित:-
(1) अध्यक्ष
(2) उपाध्यक्ष
(3) जिले के एक माननीय सांसद
(4) जिले के एक माननीय विधायक
सदस्य
सदस्य
(5) जिले के राष्ट्रीय/राज्य स्तर के 2 खिलाड़ी
सदस्य
(6) जिला ओलम्पिक संघ के 1 पदाधिकारी
सदस्य
(7) खेल के क्षेत्र में विशेषज्ञ अथवा रूचि रखने वाले 5 प्रतिनिधि
सदस्य
पदेन सदस्य :-
(1) महापौर, नगर निगम / अध्यक्ष, नगरपालिका
(2) जिलाध्यक्ष
(3) पुलिस अधीक्षक
(4) उपसंचालक, स्कूल शिक्षा, आदिम जाति कल्याण
(5) उपसंचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
(6) आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरनिगम / नगर पालिका
मु. कार्यपालिक अधिकारी
(7) दान दाता मानसेवी सदस्य (विशेष आमंत्रित)
(8) जिला खेल एवं युवक कल्याण अधिकारी
सचिव
नोट :-
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का नामांकन माननीय मंत्री, खेल एवं युवक कल्याण के अनुमोदन उपरान्त राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।
सरल क्र. 3 से 7 तक पर अंकित सदस्यों का नामांकन जिले के प्रभारी मंत्री की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा किया जावेगा।
8.2 खेल के आयोजन एवं उनके स्तर के उन्नयन के लिए तथा गतिविधियों में जनभागीदारी को सुनिश्चित करने के लिएखेल प्रोत्साहन मद स्थापित किया जावेगा, जिसमें राज्य शासन से 4 किश्तों में रू. 50.00 लाख प्रतिवर्ष के मान से रू. 2.00 करोड़ का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त किया जावेगी। इसमें जिला स्तर पर जो राशि एकत्रित होगी उसका 70 प्रतिशत जिले में खर्च किया जाएगा तथा 30 प्रतिशत राशि राज्य इकाई को हस्तान्तरित की जावेगी।
(9) जलक्रीड़ा एवं साहसिक खेलों का विकास
9.1 भोपाल की बड़ी एवं छोटी झीलों को जलक्रीड़ा का मुख्य केन्द्र बनाया जावेगा, जिसमें केनोईंग-क्याकिंग, रोईंग, विंड सर्फिंग, वाटर स्कीईंग, सेलिंग आदि की गतिविधियों का नियमित संचालन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त ग्वालियर, जबलपुर जैसे जिलों में जहां पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक नदी/तालाब की उपलब्धता है, जलक्रीड़ा गतिविधियाँ प्रारम्भ करने का भी प्रयास किया जावेगा।
9.2 ट्रेकिंग, रॉक क्लाइम्बिंग, पैरासेलिंग आदि साहसिक गतिविधियों का जिला स्तर पर विकास किया जावेगा।
9.3 साहसिक खेलों के प्रशिक्षण हेतु प्रदेश में एडवैंचर प्रक्षेत्रों की स्थापना की जाएगी।