मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019
No: एफ 2-2-2019 सात शा-7 Dated: Jul, 18 2019
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रकिया) नियम, 2019
[ दिनांक 19 जुलाई, 2019 से प्रभावशील ]
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2 - क) एवं (2 - ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त संहिता की अनुसूची-एक को उस सीमा तक, जो राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर लागू हैं और उक्त संहिता की धारा 41 के अधीन बनाए गए नियम, जो अधिसूचना क्रमांक 365 दिनांक 26 फरवरी, 1960 द्वारा राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करते हैं, को उस सीमा तक, जो राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर लागू हैं तथा अधिसूचना क्रमांक 366 दिनांक 26 फरवरी, 1980 द्वारा समन, सूचनाओं और आदेशिकाओं की तामीली तथा पक्षकारों एवं साक्षियों, मान्यताप्राप्त अभिकर्ताओं को समन करने, अपील तथा अन्य कार्यवाहियों के समेकन आदि से संबंधित नियमों को उस सीमा तक, जो राजस्व मंडल को छोड़कर अन्य समस्त राजस्व न्यायालयों पर लागू हैं. अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके है, अर्थात् -