मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020
No: एफ-2-4-2020-सात-शा.7 Dated: Sep, 23 2020
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (कृषि खाते का विभाजन) नियम, 2020
मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 258 की उपधारा (2) के खण्ड (चवालीस ) तथा (चवालीस - क) के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 178 तथा धारा 178 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 22 जनवरी, 1960 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 199-6477-सात-न (नियम) दिनांक 6 जनवरी, 1960 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नानुसार नियम बनाती है, जो उक्त संहिता की धारा 258 की उपधारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 11 अगस्त, 2020 में पूर्व प्रकाशित किए जा चुके हैं, अर्थात्:-