मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 - (संशोधन वर्ष 2005)
No: -- Dated: Feb, 16 2005
मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961
( संशोधन वर्ष 2005 )
भोपाल, दिनांक 16 फरवरी, 2005
क्रमांक सी -3-1-2004-3- एक .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक दृारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्दृारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 12 के उपनियम (2) के खण्ड (ग) में, --
(1) शब्द “वर्तमान विभाग’’ के स्थान पर, “ मूल विभाग ’’ स्थापित किए जाएं ।
यह संशोधन 2 अप्रैल, 1998 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा।
(2) शब्द “जो भी बाद में हो’’ के स्थान पर, शब्द “जो भी पूर्वतर हो ’’ स्थापित किए जाएं।
यह संशोधन दिनांक 14 दिसम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा।