मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 - ( संशोधन वर्ष 2000)
No: -- Dated: Mar, 10 2000
मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961
( संशोधन वर्ष 2000)
भोपाल, दिनांक 10 मार्च, 2000
क्रमांक एफ . सी 3-3-2000-3- एक .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक दृारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयाग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्दृारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:--
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम-6 के उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत: स्थापित किये जायें, अर्थात्:-
(5) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
(6) कोई भी उम्मीदवार जिसको दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उनके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।”