मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961 - (संशोधन वर्ष 1996)
No: --- Dated: Oct, 25 1996
मध्यप्रदेश सिविल सेवा ( सेवा की सामान्य शर्तें ) नियम , 1961
(संशोधन वर्ष 1996)
भोपाल, दिनांक 25 अक्टूबर, 1996
एफ . क्र . सी -3-17-96-3- एक .— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक दृारा प्रदत्त शाक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम-6 के उप नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम अंत: स्थापित किेया जाये, अर्थात:---
“(4) कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किेसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:
परन्तु जहां किसी उम्मीदवार के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चिय होने तक लंबित रखा जायेगा।”