No: 760 Dated: Jul, 02 2019
सं03/एम0-10/2018-8762-भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2016 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है
1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ एवं विस्तार। (i) यह नियमावली 'स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जायेगी।
(ii) इसका विस्तार "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली तक सीमित रहेगा।
(iii) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
2. “स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली. 2016" के नियम-1(1) में संशोधन।
उक्त नियमावली के नियम-1(1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा-
'यह नियमावली "स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली कार्यालय परिचारी/परिचारी (विशिष्ट) संवर्ग (मर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।"
3. स्थानिक आयुक्त कार्यालय, नई दिल्ली समूह 'घ' संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली. 2016' में प्रयुक्त समूह 'घ' शब्द का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली में जहाँ कहीं भी समूह 'घ' शब्द का प्रयोग किया गया है, वह शब्द कार्यालय परिचारी/ परिचारी (विशिष्ट) द्वारा प्रतिस्थापित समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से.
गुफरान अहमद,
सरकार के उप-सचिव।