No: 12 Dated: Jul, 09 1880

 

काजी अधिनियम 1880

(1880 का 12वां अधिनियम)

1. संक्षिप्त शीर्षक- यह अधिनियम काजी अधिनियम. 1880 कहलायेगा ।

2. किसी स्थानीय क्षेत्र में काजी नियुक्त करने की शक्ति-जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र के विचार योग्य मुस्लिमों की संख्या यह इच्छा रखती है कि ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिये एक से अधिक काजियों की नियुक्ति की जानी चाहिये, राज्य सरकार, यदि यह उचित समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुस्लिमों से विचार करने के उपरांत एक या एक से अधिक व्यक्तियों का चयन कर सकती है एवं उसे अथवा उन्हें ऐसे स्थानीय क्षेत्र का काजी नियुक्त कर सकती है ।

यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस धारा के अन्तर्गत कोई व्यक्ति काजी सही नियुक्त किया गया है, राज्य सरकार का इस पर निर्णय निश्चयात्मक होगा ।

राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है तो धारा के अन्तर्गत नियुक्त किसी काजी को जो उसके पद के निर्वहन में किसी दुराचरण का दोषी है अथवा जो उस स्थानीय क्षेत्र से जिसके लिए वह नियुक्त किया जाता है । 6 माह की लगातार अवधि के लिये अनुपस्थित रहता है अथवा अन्यत्र रहने के प्रयोजन से ऐसे स्थानीय क्षेत्र को छोड़ देता है अथवा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है अथवा उसके पद से उन्मोचित होने की इच्छा करता है अथवा जो इंकार करता है अथवा राज्य सरकार की राय में अनुपयुक्त हो जाता है अथवा पद के कर्त्तव्यों के निर्वहन के लिये व्यक्तिगत तौर पर असमर्थ हो जाता है । राज्य सरकार यदि यह उचित समझती है, ऐसे स्थानीय क्षेत्र के प्रमुख मुसलमानों से विचार करने के उपरान्त, एक या अधिक उपयुक्त व्यक्तियों का चयन कर सकती है एवं उन्हें अथवा उसे ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिये काजी नियुक्त कर सकती है ।

3. नायब काजी- इस अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त कोई काजी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को उसके स्थान पर उसका नायब अथवा नायबों के रूप में सम्पूर्ण स्थानीय क्षेत्र अथवा इसके किसी भाग जिसके लिये वह नियुक्त किया गया है के सम्बन्ध में किसी अथवा सभी मामलों में उसे स्थान पर कार्य करने के लिये नियुक्त कर सकता है एवं ऐसे नियुक्त नायब को निलम्बित अथवा हटा सकता है ।

जब उपधारा (2) के अन्तर्गत किसी काजी को निलम्बित अथवा हटाया जाता है उसके नायब अथवा नायबों (यदि कोई हो) निलम्बित अथवा हटाये जाने वाला, जैसा भी मामला हो, समझा जावेगा ।

4. अधिनियम में न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्तियों प्रदत्त करने अथवा काजी की उपस्थिति आवश्यक करने अथवा किसी को काजी के रूप में कार्य करने से रोकने बाबत कुछ न होना- यहां अन्तर्निहित किसी बात को एवं यहां की गई नियुक्ति को यह नहीं माना जावेगा-

(क) इसके अन्तर्गत नियुक्त काजी अधवा नायब काजी को कोई न्यायिक अथवा प्रशासनिक शक्ति प्रदान किया जाना; अथवा

(ख) किसी विवाह अनुष्ठान अथवा किसी कृत्य या कर्म को पूरा करने के लिये काजी अथवा नायब काजी की उपस्थिति को अनिवार्य करना, अथवा

(ग) किसी व्यक्ति को काजी के कार्यो को निर्वहित करने से प्रवारित करने वाली ।

 

The Kazis Act, 1880

[Act No. 12 of 1880]

[9th July, 1880]

1. Short title- This Act may be called the Kazis Act, 1880.

2. Power to appoint Kazis for any local area- Wherever it appears to the State Government that any considerable number of the Muhammadans resident in any local area desire that one or more Kazis should be appointed for such local area, the State Government may, if it thinks fit, after consulting the principal Muhammadan residents of such local area, select one or more fit persons and appoint him or them to be Kazis for such local area.

If any question arises whether any person has been rightly appointed Kazi under this section, the decision thereof by the State Government shall be conclusive.

The State Government may, if it thinks fit, suspend or remove any Kazi appointed under this section who is guilty of any misconduct in the execution of his office, or who is for a continuous period of six months absent from the local area for which he is appointed, or leaves such local area for the purpose of residing elsewhere, or is declared an insolvent, or desires to be discharged from the office, r who refuses or becomes in the opinion of the State Government unfit, or personally incapable , to discharge the duties of the office.

3. Naib Kazis.- Any Kazi appointed under this Act may appoint one or more per¬sons as his Naib or Naibs to act in his place in all or any of the matters appertaining to his office throughout the whole or in any portion of the local area for which he is ap¬pointed, any may suspend or remove any naib so appointed.

When any Kazi is suspended or removed under section 2, his naib or naibs (if any) shall be deemed to be suspended or removed, as the case may be.

4. Nothing in Act to confer judicial or administrative powers; or to render the presence of Kazis necessary; or to prevent any one acting as Kazi.- Nothing herein contained, and no appointment made hereunder, shall be deemed -

(a) To confer any judicial or administrative powers on any Kazi or Naib Kazi appointed hereunder; or

(b) To render the presence of a Kazi or Naib Kazi necessaiy at the celebration of any marriage or the performance of any rite or ceremony ; or

(c) To prevent any person discharging any of the functions of a Kazi.