No: 7 Dated: Jun, 24 2015

J.S. UNIVERSITY SHIKOHABAD, FIROZABAD, UTTAR PRADESH ACT, 2015

जे०एस० विश्वविद्यालय - शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम जे०एस० विश्वविद्यालय - शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।
 2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(क) “विद्यापरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद से है;
(ख) "बोर्ड" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के पाठय बोर्ड और योजना बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;
(ग) “कुलाधिपति”, “प्रति-कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कमशः “कुलाधिपति", "प्रति-कुलाधिपति", "कुलपति" और "प्रति-कुलपति“ से है;
(घ) “सभा“ का तात्पर्य विश्वविद्यालय की सभा से है;
(ङ) “निदेशक/प्राचार्य" का तात्पर्य किसी संस्था, महाविद्यालय, केन्द्र और स्कूल के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;
(च) "विभाग" का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र भी सम्मिलित हैं;
(छ) “कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित हैं;
(ज) “कार्यपरिषद" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से है;
(झ) "विद्यमान महाविद्यालय“ का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;
(ञ) “संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;
(ट) “छात्रावास" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/छात्रों के छात्रावास से है;
(ठ) “संस्था/महाविद्यालय" का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमों के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;
(ड) “विहित“ का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है:
(ढ) "अभिलेखों और प्रकाशनों" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशनों से है;

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