भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013
No: 5 Dated: May, 03 2013
[बिहार अधिनियम 5, 2013]
भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2013
बिहार राज्य में लागू होने के लिए भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः -
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ | – (1) यह अधिनियम "भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा।
(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगा।
2. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-47-क की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन। - भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-47-क की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी: -
"(1) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के अधीन नियुक्त निबंधन पदाधिकारी का विनिमय, हस्तांतरण, दान, बँटवारा या बन्दोबस्ती के किसी लिखत का निबंधन करते समय, जहाँ यह समाधान हो जाय कि लिखत में सम्पत्ति का वर्गीकरण या/और सम्पत्ति में अंतर्विष्ट संरचना की माप गलत रूप से उपवर्णित की गई हो या सम्पत्ति का बाजार मूल्य इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन तैयार की गई न्यूनतम मूल्यांकन मार्गदर्शक पंजी में दिए गए मूल्य से कम उपवर्णित की गयी है वहाँ वह निबंधन के पूर्व ऐसे लिखत को सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य एवं उसपर भुगतेय उचित शुल्क निर्धारण हेतु समाहर्ता को प्रेषित करेगा।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।