बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 के सम्बन्ध में
No: 15 Dated: Jun, 02 2010
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: आदेश ::
बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम-3. 2008) दिनांक-04.01.2008 के प्रभाव से प्रवृत्त है। इस अधिनियम की धारा-12 (1) में सचिवालय सेवा के सहायकों की सेवा सम्पुष्टि का प्रावधान किया गया है कि " “परिवीक्षा पर नियुक्त व्यक्ति को अपेक्षित प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ-साथ संतोषप्रद ढंग से परिवीक्षा अवधि पूरी करने तथा अपेक्षित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने और टंकण यंत्र पर टंकण एवं कम्प्यूटर से टंकण की सक्षमता जाँच परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त नियुक्ति प्राधिकार द्वारा सम्पुष्ट किया जा सकेगा ।"
उपर्युक्त प्रावधान के कारण दिनांक-04.1.2008 के पूर्व नियुक्त उन सहायकों के लिए कठिनाई उत्पन्ना हो रही है, जो इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व पुरानी नियमावली के आलोक में सम्पुष्टि की अर्हता तो पूर्ण करते थे. परन्तु किसी कारणवश उनकी सम्पुष्टि नहीं हो पायी है। इस अधिनियम की धारा-12 (8) के अन्तर्गत कम्प्यूटर सक्षमता परीक्षा राजस्व पर्षद द्वारा करायी जानी है, किन्तु इसका आयोजन अब तक नहीं हो सका है।
2. उपर्युक्त के आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार अधिनियम 08, 2008 की धारा-2 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 04.01.2008 के पूर्व नियुक्त सहायक जो पुरानी नियमावली के अधीन सम्पुष्टि की अर्हता रखते थे, की सेवा सम्पुष्टि के मामले में इस अधिनियम की धारा-12 (1) को शिथिल किया जाता है।
3. यह तुरत प्रवृत्त होगा ।
(आमिर सुबहानी)
सरकार के सचिव।