बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के संबंध में
No: 18/8113 Dated: Jun, 18 2019
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
|| अधिसूचना ||
बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम, 4, 2011) की धारा-3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-1423 दिनांक-11.05.2011(अधिसूचना संख्या-19431 दिनांक-23.12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित) (समय-समय पर यथा सशोधित) के परिशिष्ट-1 के अंत में राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग की निम्नांकित सेवा को कमांक-29 के रूप में तुरन्त के प्रभाव से जोड़ी जाती है:-
क्र० |
सेवा का नाम |
नामनिर्दिष्ट लोक सेवक |
सेवा उपलब्ध करने हेतु नियत समय |
अपीलीय प्राधिकार |
प्रथम अपील निपटारा के लिए नियत समय |
पुनर्विलोकन प्राधिकार |
द्वितीय अपील के लिए नियत समय |
|
29 |
वृद्धजन पेंशन योजना |
(क) प्राप्त आवेदन को सक्षम प्राधिकार के समक्ष उपस्थापन |
प्रखंड विकास पदाधिकारी |
21 कार्य दिवस |
अनुमंडल पदाधिकारी |
15 कार्य दिवस |
जिला पदाधिकारी |
15 कार्य दिवस |
(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात अपेक्षानुसार 'सत्यापन एवं निर्णय |
अनुमंडल पदाधिकारी |
21 कार्य दिवस |
जिला पदाधिकारी |
15 कार्य दिवस |
प्रमंडलीय आयुक्त |
15 कार्य दिवस |
2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु योजनावार विहित आवेदन पत्र (प्रपत्र-1), सहमति पत्र (प्रपत्र-1 एवं II) और इसके साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातों का चेक-लिस्ट, प्रपत्र-III होगा, जो इसके साथ संलग्न हैं।
3. सेवा प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग आवश्यकतानुसार, समय-समय, पर इससे संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(अवनीश कुमार सिंह)
सरकार के उपसचिव