No: -- Dated: Dec, 04 2007

पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहिब यात्रा

संक्षिप्त नियम (1) यह नियम मध्यप्रदेश शासन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब यात्रा नियम, 2007 कहलायेंगे ।

2. उद्देश्य तथा परिभाषा -

(1) इस योजना का उद्देश्य पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब तीर्थयात्रा पर जाने वाले प्रदेश के यात्रियों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

(2) तीर्थ यात्रियों से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जिन्होंने पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की यात्रा पूर्ण कर ली हो ।

3. तीर्थ यात्रा जाने के लिये पात्रता -

(1) पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी मंदिर तथा ननकाना साहेब की तीर्थयात्रा पर जाने वाला व्यक्ति मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो ।

(2) जीवनकाल में केवल एक बार अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी ।

4. तीर्थ यात्रा हेतु अनुदान राशि -

(1) मध्यप्रदेश के ऐसे व्यक्ति, जिन्हेंने पाकिस्तान स्थित हिंगलाज देवी तथा ननकाना साहेब की यात्रा पूर्ण कर ली हो तो उन्हें यात्रा उपरान्त यात्रा पर हुए वास्तविक व्यय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा और ऐसी यात्रा पर हुए व्यय का 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति अधिकतम रूपये 30,000/- तक राज्य शासन द्वारा की जायेगी।

(2) अनुदान प्राप्त करने के लिये प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल को आवेदन करना होगा एवं पर्यटन विकास निगम अभिलेखों की जांच के पश्चात् अनुदान की राशि का भुगतान करेगा।

5. अनुदान का भुगतान -

अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र व्यक्ति तीर्थयात्रा उपरान्त अपने दावे निर्धारित प्रपत्र मे प्रमाणित अभिलेख सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम भोपाल को यात्रा समाप्ति के 60 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा ।

इस नियम के किसी भी खण्ड या उपखण्ड की व्याख्या के लिये प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के निर्देश अंतिम होंगे। यह नियम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे है।

उक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।