हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2008
No: 33 Dated: Oct, 22 2008
Haryana Civil Service (Executive Branch) Rules, 2008
हरियाणा सरकार
कार्मिक विभाग
अधिसूचना
दिनांक 22 अक्तूबर, 2008
संख्या सा० कानि0 33/संवि०/अनु० 309/2008. -भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :
1. ये नियम हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) संशोधन नियम, 2008, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, विद्यमान खण्ड (क) को उसके खण्ड (कक) के रूप में पुन: सांख्यांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुन: सांख्यांकित खण्ड (कक) से पूर्व निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :
(क) “समवर्गी सेवाओं" से अभिप्राय है, हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं तथा अन्य सामूहिक सेवाएं/संयुक्त सेवाएं परीक्षा अधिनियम, 2002 (2002 का 4) में यथा परिभाषित सेवाएं।"
3. उक्त नियमों में, नियम 8 में, खण्ड (ग) में, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) में, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के लिए प्रतियोगी परीक्षा" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, “हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा” शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
5. उक्त नियमों में, अनुबन्ध III में, क्रम संख्या 1 के सामने, खाना 3 के नीचे, "हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा)" शब्दों तथा कोष्ठकों के स्थान पर, “हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) तथा समवर्गी सेवाओं” शब्द तथा कोष्ठक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
धर्मवीर,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।