No: 3/15983 Dated: Dec, 14 2017
सं० -3/ एम- 114 /2010/15983/ बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 [समय-समय पर यथा संशोधित] के नियम -31 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार निम्नलिखित विनियमावली बनाती है
1. नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह विनियमावली "बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2017" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत होगी।
2. आरोप पत्र का गठन।- अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियममावली, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) के नियम-17 के उपनियम (3) के अधीन सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप-पत्र अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करवायेगा।
3. आरोप का प्रारूपण।- (1) आरोप पत्र चार भाग में होगा।
(2) प्रथम भाग में संबंधित सरकारी सेवक की व्यक्तिगत सूचनाएँ अभिलिखित की जायेगी।
(3) द्वितीय भाग में अवचार या कदाचार के लांछनों का सार, एक सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट आरोप के रूप में अन्तर्विष्ट होगा।
(4) तृतीय भाग में आरोप के प्रत्येक मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछनों का अभिकथन अन्तर्विष्ट होगा, जिसमें सरकारी सेवक द्वारा की गयी कोई स्वीकृति या संस्वीकृति सहित, सुसंगत तथ्यों का एक अभिकथन अन्तर्विष्ट रहेगा।
(5) चतुर्थ भाग में उन दस्तावेजों की एक सूची तथा उन साक्षियों की एक सूची, जिनके द्वारा आरोप की मदों को सिद्ध करना प्रस्तावित हो, अन्तर्विष्ट रहेगा।
(6) सुलभ उदाहरण हेतु एक काल्पनिक आरोप पत्र परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।
4. निरसन एवं व्यावृति।- (1) अधिसूचना संख्या- 322 दिनांक- 31.01.2011 द्वारा अधिसूचित 'बिहार सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोप पत्र का गठन विनियमावली, 2011' एतद द्वारा निरसित की जाती है।
(2) किन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत विनियमावली के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस विनियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा या समझी जाएगी मानो यह विनियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।
बिहार राज्यपाल के आदेश से, .
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।