No: 5 Dated: Feb, 25 2009

DOCTOR RAM MANOHAR LOHIYA NATIONAL LAW UNIVERSITY UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2008

डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 कहा जायेगा।
2-डाक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2005 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द 'चेयर मैन' और 'निदेशक जहां कहीं भी आये हों, जिसके अन्तर्गत पार्श्व शीर्षक भी है. के स्थान पर क्रमशः शब्द "अध्यक्ष (चेयर परसन)'' और 'कुलपति' रख दिये जायेंगे।
3-मूल अधिनियम की धारा 9 में, उपधारा (1) में,-
(क) शीर्षक "नामनिर्दिष्ट व्यक्ति” के अन्तर्गत आये हुए खण्ड (दो) तथा खण्ड (तीन) निकाल दिये जायेंगे;
(ख) शीर्षक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के अन्तर्गत आये हुए खण्ड (चार) तथा खण्ड (छ:) में शब्द "राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे।
4-मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (5) में, शब्द “महापरिषद को आगामी अधिवेशन के समक्ष पुष्टि के लिए" के स्थान पर शब्द "महापरिषद की आगामी बैठक के समक्ष रख दिये जायेंगे। 
5-मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (1) में,-
(क) खण्ड (सात) तथा खण्ड (आठ) में शब्द “राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट" के स्थान पर शब्द "महापरिषद के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट" रख दिये जायेंगे;
(ख) खण्ड (नौ) में, शब्द “पूर्ण कालिक आचार्य के स्थान पर शब्द “वरिष्ठ आचार्य' रख दिये जायेंगे।
6-मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात:--
"(3) यदि कार्य परिषद द्वारा आत्ययिक स्वरूप कार्य आवश्यक हो जाय, तो अध्यक्ष, महापरिषद के सदस्यों में पत्र के परिचालन द्वारा कारोबार संव्यवहत किये जाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। इस उपधारा के अधीन प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी तब तक कि कार्य परिषद के कुल सदस्यों के तिहाई द्वारा सहमति न हो जाए और प्रकरण कार्य परिषद के आगामी अधिवेशन में सूचित किया जायेगा।"
7-मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (1) में खण्ड दो में शब्द “महापरिषद के परामर्श से अध्यक्ष" के स्थान पर शब्द "अध्यक्ष महापरिषद" रख दिये जायेंगे।