No: 1 Dated: Oct, 24 2008

वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय, 

दिनांक 13 अक्टूबर 2008 

क्रमांक/एफ-1-15/07/स्था/चार.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, . छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं : 

नियम

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 है । 

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 

2. परिभाषाएं.- इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 

(क) “सेवा के संबंध'' में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संचालक कोष एवं लेखा, छत्तीसगढ़ ;

(ख) “आयोग" से अभिप्रेत है, "छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग" ; .. 

(ग) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए संचालित प्रतियोगी परीक्षा ; 

(घ) “सरकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ; 

(ङ) “राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल ; 

(च) “अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-पच्चीस 4-84, दिनांक 26 दिसंबर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग ; 

(छ) “अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ; 

(ज) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ; 

(झ) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ; 

(ञ) “राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य ;

(ट) “सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा ; 

(ठ) “चयन समिति" से अभिप्रेत है, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति, विभागीय पदोन्नति समिति । 

3. विस्तार तथा लागू होना.- छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन.- सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् : 

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूलतः धारण करते हों, । 

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों, । 

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों । 

5. वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि - सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी । 

परंतु सरकार, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर समय-समय पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

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