छत्तीसगढ़ राज्य पेशन निधि नियम, 2003
No: 639 Dated: Mar, 29 2003
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग अधिसूचना
दिनांक 29 मार्च, 2003
कमांक 639 /ब-4/चार/2003/ भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :
नियम
1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "छत्तीसगढ़ राज्य पेशन निधि नियम, 2003" है ।
(2) ये नियम वित्तीय वर्ष 2002-2003 में छत्तीसगढ़ राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
2. प्रारंभ - ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के प्रति दायित्वों का निर्वहन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पेंशन निधि से व्यय से संबंधित मामलों में लागू होंगे ।
3. परिभाषाएँ :
(क) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का राज्य शासन ।
(ख) "निधि" से अभिप्रेत है, राज्य शासन द्वारा स्थापित पेंशन निधि ।
(ग) "वित्त विभाग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन का वित्त विभाग।
(घ) “वर्ष" से अभिप्रेत है, वित्तीय वर्ष ।
(ड़) "पेंशन भोगी दायित्व" से अभिप्रेत है, मुख्य शीर्ष - 2071 के अन्तर्गत पेंशन दायित्व।
(ञ) "महालेखाकार" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ का महालेखाकार ।
4. राज्य पेंशन निधि के संचालन का प्रारंभ : राज्य पेंशन निधि में राशि का अंतरण एवं संचालन वर्ष 2002-03 से प्रारंभ होगा ।
5- निधि में अन्वरण: निधि में निम्न स्त्रोतों से राशि का अन्तरण किया जाएगा :
(1) शासन की समेकित निधि से,
(2) अन्य स्त्रोतों से, जैसा कि शासन समय-समय पर निर्धारित करे ।
6- निधि में अन्तरण का निर्धारण:
(1) शासन द्वारा किसी एक वर्ष में निधि में अन्तरण की जाने वाली राशि उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष में मुख्य शीर्ष-2071-अन्तर्गत पेशनरी दायित्वों पर हुए व्यय के 5 प्रतिशत तक सीमित रहेगी,
परन्तु, शासन के संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए यथावश्यक इस सीमा से अधिक राशि का अन्तरण किया जा सकेगा ।
(2) अन्य स्त्रोतों से निधि में राशि का अंतरण शासन द्वारा नियम 5(2) के अधीन समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा ।