छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015
No: 10 Dated: Apr, 08 2015
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 16 सन् 2015)
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र. 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. यह अधिनियम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी-आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा.
(2) यह 1 दिसम्बर 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा.
2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अधिवार्षिकी-आयु) अधिनियम, 1967 (क्र.29 सन् 1967) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित मूलभूत नियम 56 में, निम्नलिखित संशोधन निगमित किया जाये, अर्थात् :
(एक) उप-नियम (1) में,शब्द “एवं" के स्थान पर, अल्पविराम चिन्ह "," प्रतिस्थापित किया जाये,
(दो) उप-नियम (1) में, कोष्टक, अंक, हायफन तथा शब्द “(1-च)" के पश्चात्, कोष्टक, अंक, हायफन तथा शब्द “एवं (1-छ)" अंत:स्थापित कियाजाये.
(तीन) उप-नियम (1-च) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :
"(1-छ) (क) उप नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, जो छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा सेवा (राजपत्रित)भर्ती नियम, 1966 की अनुसूची-एक में यथा उल्लिखित किसी 'पशु चिकित्सा के पद पर नियुक्त हुआ हो, उस मास के, जिसमें वह पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लें, अंतिम दिन के अपरान्ह में, सेवानिवृत्त हो जायेगा:
परंतु उपरोक्त वर्णित सेवा के उपरोक्त वर्णित पदों के सदस्य, जिसकी जन्मतिथि, किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववती मास के अंतिम दिन के अपरान्ह में, पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर, सेवानिवृत्त हो जायेगा.
स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए "छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा के किसीसवस्य" से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसे पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में, ऐसी नियुक्ति को लागू मी नियमों के अनुसार नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसा पशु चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित होगा,जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और जिसने कम से कम बीस वर्षों तक पशु चिकित्सा अधिकारीया विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो, बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ पशु चिकित्सा (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.
(ख) खण्ड (क) में अधिवार्षिकी आयु में बासठ वर्ष से पैंसठ वर्ष की, की गई वृद्धि, दिनांक 1 दिसम्बर, 2014 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी."