छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008
No: 7 Dated: Apr, 29 2008
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 7 सन् 2008)
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.
(2) यह 1 अप्रैल, 2007 के प्रथम दिन से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा..
2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में विनिर्दिष्ट है) की धारा 2 द्वारा यथा प्रतिस्थापित छत्तीसगढ़ राज्य में लागू मूलभूत नियम के नियम 56 में निम्नानुसार संशोधन सम्मिलित किया जावे, अर्थात् :
(एक) उपनियम (1) में, शब्द “छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद' के पश्चात् शब्द “या आयुर्वेद शिक्षक के पद पर” अंत:स्थापित किये जायें.
(दो) . मूल अधिनियम के उपनियम (1-घ) में शब्द तथा अंक “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्त्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर)".के पश्चात् शब्द तथा अंक "तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1987 की अनुसूची एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य" अंत:स्थापित किये जायें. '
(तीन) मूल अधिनियम के उपनियम (1-घ) के द्वितीय परंतुक में शब्द तथा अंक “छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य, (सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी, अध्यापन चिकित्सालय के सहायक अधीक्षक तथा दन्त शल्य चिकित्सक को छोड़कर)" के पश्चात् शब्द तथा अंक “तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची एक में उल्लेखित किसी आयुर्वेद शिक्षक के पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा कोई सदस्य" अंत:स्थापित किये जायें,