छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2007
No: 2 Dated: Jan, 16 2008
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 2 सन् 2008)
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2007
छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) (संशोधन) अधिनियम, 2007 है.
(2) यह 1 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा:
2. छत्तीसगढ़ शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) अधिनियम, 1967 (क्रमांक 29 सन् 1967) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप मेंविनिर्दिष्ट है) की धारा-2 में, मूलभूत नियम के नियम 56 में,
(एक) उपनियम (1) में, शब्द “शासकीय शिक्षक और चतुर्थ वर्ग के शासकीय सेवक से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक" के स्थान पर, शब्द “शासकीय शिक्षक, चतुर्थ वर्ग. के शासकीय सेवक, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा .... भर्ती नियम 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त हुआ हो तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो छत्तीसगढ़ . 'चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा शिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ हो, से भिन्न प्रत्येक शासकीय सेवक” स्थापित किये जाए ;
(दो) उपनियम (1-क) के स्पष्टीकरण में, शब्द “या चिकित्सा" और त्रियक (अवलीक) चिन्ह तथा । शब्द “चिकित्सा' का लोप किया जाए ;
(तीन) उपनियम (1-क) के स्पष्टीकरण में, शब्द “स्कूल/महाविद्यालयीन/तकनीकी/चिकित्सा" के स्थान पर शब्द "स्कूल/महाविद्यालयीन/तकनीकी' प्रतिस्थापित किया जाए ;
(चार) उपनियम (1-ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किये जायें, अर्थात् :-
“(1-ग) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का प्रत्येक सदस्य, उस मास के, जिसमें वह . बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो जायेगा ;
परन्तु छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1988 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य तथा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 1987 की अनुसूची-एक में उल्लिखित किसी चिकित्सा पद पर नियुक्त लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा का ऐसा सदस्य जिसकी जन्मतिथि किसी मास की पहली तारीख हो, पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराहन में बांसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवा “ निवृत्त हो जायेगा ;
स्पष्टीकरण- इस उपनियम के प्रयोजन के लिए “छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य” तथा “छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा के किसी सदस्य” से अभिप्रेत है, ऐसा शासकीय सेवक चाहे वह किसी भी पदनाम से जाना जाता हो, जिसकी नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में की गई है और इसमें ऐसा चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ भी सम्मिलित है, जो पदोन्नति द्वारा या अन्यथा किसी प्रशासनिक पद पर नियुक्त किया गया हो और . जिसने कम से कम बीस वर्षों तक चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ के रूप में कार्य किया हो बशर्ते कि वह संबंधित छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजपत्रित) सेवा अथवा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य (भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी) (राजपत्रित) सेवा में किसी पद पर धारणाधिकार रखता हो.