छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम, 2020
No: 561 Dated: Oct, 29 2020
वित्त विभाग मंत्रालय
दिनांक 29 अक्टूबर 2020
छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम 2020
क्रमांक 783/226/ब-4/वित्त/चार/2020.- अतिरिक्त आबकारी शुल्क (विशेष कोरोना शुल्क) के माध्यम से संग्रहित राशि को मूलभूत सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :
नियम
1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार
(एक) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ मूलभूत सुविधाओं का विकास नियम, 2020 होगा।
(दो) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होगा।
(तीन) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।
2. योजना राशि का प्रशासन
(एक) योजना का प्रशासन वित विभाग में निहित होगा। कार्यों की स्वीकृति एवं आबंटन वित विभाग द्वारा संबंधित विभागों को प्रदाय किया जायेगा।
(दो) विभाग अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के कियान्वयन एवं मॉनिटरिंग का दायित्वं संबंधित प्रशासकीय विभाग का होगा।
3. योजना राशि का उपयोग- निम्नलिखित प्रयोजनों हेतु योजना राशि का उपयोग किया जायेगा।
(एक) स्वास्थ्य के क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण, संधारण एवं स्वास्थ्य उपकरणों की व्यवस्था हेतु।
(दो) शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता उन्नयन की दृष्टि से अतिरिक्त अधोसंरचना निर्माण, संधारण एवं शिक्षा उपकरणों एवं सामग्री की व्यवस्था हेतु।
(तीन) आजीविका संवर्धन हेतु आवश्यक अधोसंरचना निर्माण अथवा अन्य आवर्ती व्यय।
4. योजना राशि से कार्यों की स्वीकृति
(एक) योजना में उपलब्ध राशि से कार्यों की स्वीकृति शासी निकाय द्वारा प्रदाय की जायेगी।
(दो) इस हेतु निम्नानुसार शासी निकाय का गठन किया गया है :
मुख्यमंत्री |
अध्यक्ष |
मंत्री (वित्त विभाग) |
सदस्य |
मंत्री (स्वास्थ्य विभाग) |
सदस्य |
मंत्री (स्कूल शिक्षा विभाग) |
सदस्य |
मुख्य सचिव |
सदस्य |
भारसाधक सचिव (वित्त विभाग) |
सदस्य सचिव |
(तीन) शासी निकाय की बैठक सामान्यत: 08 माह में एक बार अथवा आवश्यक होने पर समय पूर्व आयोजित की जा सकेगी।
(चार) शासी निकाय द्वारा उच्च स्तरीय परीक्षण समिति से अनुशंसित कार्यों पर विचार उपरांत स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का निर्णय लिया जायेगा।