No: 20 Dated: Nov, 28 2011

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 20 सन् 2011) 

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 ( क्रमांक 16 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम. 

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहलायेगा. 

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. 

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. 

2. छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), को धारा ३ को उप-धारा (1),(2) एवं (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-धारायें प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात् : 

(1) वार्षिक लक्ष्य :- राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष  में राजस्व घाटा निम्नानुसार रखेगी 

 

2011-12

शून्य 

      2012-13

शून्य 

      2013-14

शून्य 

      2014-15

शून्य 


(2) राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वास्तविक वित्तीय घाटा एवं सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत निम्नानुसार रखेगी

2011-12

3%

       2012-13

3%

       2013-14

3%

       2014-15

3%

 

(4) (i) राज्य सरकार हर साल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कुल बकाया ऋण प्रतिशत बनाए रखेगी। वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू नीचे के अनुसार बशर्ते कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस धारा के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो सकता है या राज्य सरकार के वित्त की अप्रत्याशित मांगों के आधार पर आंतरिक अशांति या प्राकृतिक आपदा या ऐसे अन्य EXCLP लिननल दौरों के कारण राज्य सरकार कई नीती से अधिक हो सकती है। 

2010-11

22.00 %

2011-12 

22.50 %

2012-13

23.00%

2013-14 

23.50%

2014-15

23.90%

(ii) राज्य सरकार वर्ष 2011-12 से प्रारंभ होने वाली किसी वित्तीय वर्ष के लिये संकल घरेलू उत्पाद के 5 प्रतिशत से अधिक का अतिरिक्त कुल दायित्व अनुमानित नहीं करेगी

 

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