No: 7 Dated: Mar, 30 2015

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

Chhattisgarh Contingency Fund Act, 2001

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 7 सन् 2015

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 

छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) को संशोधित करने हेतु अधिनियम, 

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहलाएगा

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. 

2. छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 (क्र. 1 सन् 2001) की धारा 3 में, शब्द “चालीस" के स्थान पर, शब्द “सौ" प्रतिस्थापित किया जाये. 

रायपुर, 

दिनांक 30 मार्च 2015 

क्रमांक 2952/डी. 106/21-अ/प्रारू./छ.ग./15.-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 (क्र.7सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव,

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