No: 8 Dated: May, 24 2012

 

[बिहार अधिनियम 8, 2012] 

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 

चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 (बिहार अधिनियम 24, 2006) का संशोधन करने के लिए अधिनियम। 

प्रस्तावना :- चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए अनुभवी व्यक्तियों का लाभ लेने तथा विश्वविद्यालय के प्रशासन को अधिक मजबूत एवं कारगर बनाने के लिए चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 के कतिपय विद्यमान प्रावधानों का संशोधन करना आवश्यक है। 

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो - 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (1) यह अधिनियम चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2012 कहा जा सकेगा। 

  (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

  (3) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा। 

2.  बिहार अधिनियम 24,2006 की धारा 19 में संशोधन। - बिहार अधिनियम 24,2006 की धारा-19 की उप-धारा (1) का खंड़ (IV) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायगा :- 

  " (IV) कुलपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 (पाँच) वर्ष के कार्यकाल के लिए अथवा 75 (पचहत्तर) वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद धारण कर सकेंगे और वे आगे 75 (पचहत्तर) वर्ष की आयु तक अगली अवधि के लिए पुनर्नियोजन के पात्र होंगे।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव। 

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