No: 6 Dated: Jun, 14 2019

Business of the Haryana Government (Allocation) Rules, 1974

हरियाणा सरकार 

सामान्य प्रशासन विभाग 

मन्त्रिमण्डल सचिवालय 

आदेश 

दिनांक 14 जून, 2019 

संख्या 6/2/2019-1 मंत्रिमंडल.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मै, सत्यदेव नारायण आर्य, राज्यपाल, हरियाणा, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ अर्थात्: 

1. ये नियम हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) संशोधन नियम, 2019, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा सरकार कार्य (आबंटन) नियम, 1974, में अनुसूची में "आबकारी तथा कराधान विभाग (सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग के माध्यम से)" शीर्ष के नीचे, विद्यमान क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: 

"1. सामान्य प्रशासन विभाग को आबंटित मामलों के सिवाय, विभाग के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन अधिकारियों तथा कर्मचारियों से सम्बन्धित के स्थापना मामले। 

2. आबकारी उपाय - आबकारी, अर्थात मद्यसारिक पान और मादक द्रव्यों के उत्पादन, विनिर्माण, परिवहन, खरीद तथा बिक्री पर नियंत्रण तथा ऐसे पदार्थों, जिनमें शामिल हैं अफीम जुताई नियन्त्रण, विनिर्माण तथा निर्यात के लिए बिक्री, पर या के सम्बन्ध में उत्पाद शुल्क तथा अनुज्ञप्ति शुल्क का उद्ग्रहण। प्रशासित विभिन्न अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाये गये नियम :

 (i) पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1)। 

(ii) पूर्वी पंजाब शीरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या x1)। 

(iii) स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का केन्द्रीय अधिनियम 61)। 

3. कराधान- निम्नलिखित अधिनियमों तथा उनके अधीन बनाये गए नियमों का प्रशासन : 

  • केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 74)। 
  • हरियाणा स्थानीय क्षेत्र विकास कर अधिनियम, 2000 (2000 का 13)। 
  • हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6)। 
  • हरियाणा स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2008 (2008 का 8)। 
  • हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19)। 
  • केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 12)। 
  • एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का केन्द्रीय अधिनियम 13)|

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