बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2013
No: 11 Dated: Aug, 13 2013
[बिहार अधिनियम 11, 2013]
बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2013
बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए अधिनियम |
प्रस्तावना:- चूँकि, धर्म निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान का प्रतीक है और धर्म निरपेक्षवाद संविधान की मौलिक विशेषता है और बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) के परंतुक का प्रावधान धर्मनिरपेक्षवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, इसलिए उक्त परतुंक को विलोपित करना आवश्यक एवं समीचीन है।
भारत-गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ |- (1) यह अधिनियम "बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 17, 1949 की धारा-3 का संशोधन |- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (3) का परन्तुक विलोपित किया जायगा।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव ।