No: 11 Dated: Aug, 13 2013

[बिहार अधिनियम 11, 2013]

बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम 2013 

बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 में संशोधन करने के लिए अधिनियम | 

प्रस्तावना:-   चूँकि, धर्म निरपेक्ष राज्य भारत के संविधान का प्रतीक है और धर्म निरपेक्षवाद संविधान की मौलिक विशेषता है और बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 की धारा-3 की उप-धारा (3) के परंतुक का प्रावधान धर्मनिरपेक्षवाद पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, इसलिए उक्त परतुंक को विलोपित करना आवश्यक एवं समीचीन है। 

भारत-गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ |- (1) यह अधिनियम "बोधगया मंदिर (संशोधन) अधिनियम, 2013" कहा जा सकेगा। 

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. बिहार अधिनियम 17, 1949 की धारा-3 का संशोधन |- उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (3) का परन्तुक विलोपित किया जायगा। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

उज्जवल कुमार दूबे,      

सरकार के संयुक्त सचिव ।

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