No: -- Dated: Mar, 24 2014

बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2014

Bihar Victim Compensation Scheme, 2014

प्रस्तावना:- चूँकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की पीड़ित प्रतिकर योजना तथा तेजाब की बिक्री आदि के संबंध में और लक्ष्मी (माइनर) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-357A के अंतर्गत बनाने का निर्देश सभी राज्यों को दिया गया था। जिसके आलोक में बिहार में बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 बनायी गयी थी परन्तु पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के संप्रेक्षण के आलोक में पीड़ित प्रतिकर योजना में कई संशोधन की जरूरत महसूस की गयी है। अतः संशोधन के बजाय बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2014 अधिसूचित करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का अधिनियम - 2) की धारा-357- क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकर योजना, 2011 को अधिक्रमित करते हुए भारत सरकार के समन्वय से ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों जिन्हें अपराध के कारण नुकसान या चोट लगी है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, को प्रतिकर देने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाते है :-

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