No: 10 Dated: Aug, 12 2016
[बिहार अधिनियम 10, 2016]
बिहार मूल्यवर्द्धित कर(संशोधन) अधिनियम, 2016
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने हेतु अधिनियम |
भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम,विस्तार और प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-2 में संशोधन:- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-2 के खंड-(ट) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड-(टट) अंतःस्थापित किया जाएगा :
"(टट) 'डेवलपर से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति/संवेदक/बिल्डर जो पूर्णतः या आंशिक रूप से, (या तो स्वयं या किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से) बिक्री के उद्देश्य से, वाणिज्यिक या अन्यथा, सिविल संरचनाओं, फ्लैट्स, रिहायशी इकाईयों, भवन, परिसरों, भवन-समूहों, के विनिर्माण में संलग्न एवं प्रवृत्त हैं और क्रेता को किसी खास करार के अनुसरण में भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित को हस्तान्तरित करते हैं, जहाँ भूमि अथवा भूमि में अन्तर्निहित हित का मूल्य प्राप्त अथवा प्राप्य कुल प्रतिफल में शामिल है।"
3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 में संशोधन :- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(ख) में प्रयुक्त शब्द "पाँच प्रतिशत" शब्द "छ: प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(खख) में प्रयुक्त शब्द "चार प्रतिशत" शब्द "पाँच प्रतिशत” द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III का क्रमांक 55 एवं इसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित की जाती हैं।
(4) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) के साथ उपाबद्ध अनुसूची-III क में एक नया क्रम संख्या-1 एवं उसकी अनुसारी प्रविष्टियाँ निम्नवत् जोडी जाएंगी, यथा:
"1. अधिनियम के साथ संलग्न किसी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी वस्तु के सिवाय केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा-14 में यथा विनिर्दिष्ट वस्तुएँ।" ।
(5) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(घ) में प्रयुक्त शब्द "साढ़े चौदह प्रतिशत" शब्द "पन्द्रह प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
4. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में धारा-15 ग का अन्तःस्थापन:- बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-15ख के बाद निम्नलिखित एक नयी धारा-15 ग जोड़ी जाएगी :
"15ग. डेवलपर के मामले में करदायित्व का समाहितीकरण-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, एवं इस बावत बनाये गये नियमों के अधीन, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन जो अधिसूचना के माध्यम से विहित किये जायें, किसी डेवलपर को अधिनियम के अधीन उसके द्वारा भुगतेय कर के बदले, पाँच प्रतिशत से अनधिक दर पर जैसा कि अधिसूचना में विहित किया जाय, कर के समाहितीकरण के रूप में, करार में विनिर्दिष्ट सम्पूर्ण कुल राशि या उक्त करार के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट मूल्य, जो भी उच्चतर हो, के भुगतान की अनुमति दे सकेगी।"
5. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-35 में संशोधन:- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के क्रमांक-(IX) के बाद निम्नलिखित एक नया क्रमांक-(X) जोड़ा जाएगा :
("X) डेवलपर के मामले में भूमि का मूल्य जैसा कि विहित रीति से विनिर्दिष्ट किया जाय।" ।
(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा-35 की उप-धारा (1) के खंड-(ग) के बाद निम्नलिखित एक नया खंड-(गग) जोड़ा जाएगा :
"(गग) खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ संवेदक यथोचित लेखा-पुस्त का संधारण नहीं करता है अथवा उनके द्वारा संधारित लेखा-पुस्त से श्रम एवं अन्य सेवाओं एवं खंड-(ग) में उल्लेखित अन्य मदों के प्रभार में किये गये वास्तविक खर्च का आकलन नहीं हो, कार्यसंविदा अथवा इसके किसी भाग के मूल्य के संबंध में, श्रम एवं अन्य सेवाओं और ऐसे मद के प्रभार की राशि, कटौती के उद्देश्य से, ऐसे प्रतिशत के आधार पर विनिश्चित होगी, जो इस निमित्त विहित की जाय।"
6. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-36 में संशोधन (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005)की धारा 36में शब्द एवं अंक "बी से धारा-16 या धारा-17 के अधीन व्यौहारी को अनुज्ञेय निवेश कर के प्रतिदाय की कुल रकम अभिप्रेत है" के बाद प्रयुक्त 'पूर्ण विराम' को 'कोलन' द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा और निम्नलिखित एक परन्तुक जोड़ा जाएगा :
"परन्तु कोई व्यौहारी, जिसपर धारा-35 की उप-धारा (1) का खंड-(गग) लागू होता हो, के कराधेय आवर्त पर भुगतेय कर 10 प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा।"
7. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-41में संशोधन ।-(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा 41 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द "पाँच प्रतिशत" शब्द "आठ प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव |
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