No: 8 Dated: May, 27 2011

[बिहार अधिनियम 8, 2011 ] 

बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011

 बिहार मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) में संशोधन हेतु अधिनियम। 

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ (1) यह अधिनियम "बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011" कहा जा सकेगा। 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

(3) यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा। 

2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-24 में संशोधन।-(1) 2005 के अधिनियम-27 की धारा-24 की उप-धारा (6) का प्रथम परन्तुक निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा 

   "परन्तु यह कि आपदा जैसी असाधारण स्थिति में आयुक्त किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अभिलिखित विशिष्ट कारणों से सामान्य रूप से या किसी क्षेत्र विशेष के व्यवसायियों के लिए उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (3) अथवा उप-धारा (4) अथवा उप-धारा (4क) में विवरणी अथवा विवरण दाखिल करने की निर्धारित तारीख को किसी अवधि के लिए बढ़ा सकेंगे किन्तु यह वृद्धि तीन माह से अधिक नहीं होगीः" । 

   परन्तु यह भी कि राज्य सरकार विवरणी या त्रैमासिक विवरण दाखिल करने की नियत तिथि को निर्धारित तिथि से छ: माह की अवधि तक बढा सकेगी किन्तु एक बार में तीन माह से अधिक नहीं होगी। 

(2) 2005 का अधिनियम 27 की धारा-24 की उप-धारा (6) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा 

   "(8)(क) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (3) अथवा उप-धारा (4क) में विनिर्दिष्ट समय के अंदर विवरणी अथवा उप-धारा (4) अथवा, यथा स्थिति उप-धारा (6) के अधीन विस्तारित तिथि के अंदर तिमाही से संबंधित स्टेटमेंट यदि व्यवसायी दाखिल करने में असफल रहता है तो वह जुर्माना भुगतान करने का दायी होगा 

   (i) विलम्ब के प्रथम छ: माह के लिए प्रत्येक माह, अथवा उसके भाग, के लिए सात सौ पचास रूपये की राशि ; तथा 

   (ii) विलम्ब के प्रत्येक अनुवर्ती माह के लिए प्रत्येक माह, अथवा उसके भाग, के लिए में एक हजार रूपये की राशि।। 

 (ख) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट विवरणी अथवा स्टेटमेंट, यथास्थिति विहित तरीके से दाखिल करने के पूर्व संबंधित व्यवसायी द्वारा खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट जुर्माना का भुगतान किया जायेगा।" 

(3) 2005 का अधिनियम 27 की धारा-24 की उप-धारा (क) विलोपित की जायेगी। 

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