No: 4 Dated: Apr, 04 2016

[बिहार अधिनियम 4, 2016] 
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2016 
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने हेतु अधिनियम। 

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा। 
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
(3) यह  तुरन्त प्रवृत्त होगा। 
2. अधिनियम 27, 2005 की धारा-3क में संशोधन- उक्त अधिनियम, 2005 की धारा 3क की उप-धारा (1) में प्रयुक्त शब्द "बीस प्रतिशत" शब्द "तीस प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 
3. अधिनियम 27, 2005 की धारा-14 में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2005 की धारा-14 की उप-धारा (1) के खंड-(घ) में प्रयुक्त शब्द "साढ़े तेरह प्रतिशत" शब्द "साढ़े चौदह प्रतिशत" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।4. अधिनियम 27, 2005 की धारा-70 में संशोधन।- उक्त अधिनियम, 2005 की धारा-70 में जहाँ-जहाँ शब्द "नब्बे दिन" प्रयुक्त हैं, को शब्द "साठ दिन" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 
5. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (i) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अध्यादेश, 2016 (बिहार अध्यादेश संख्या-1, 2016) इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गयी थी। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
संजय कुमार,             
सरकार के सचिव।      

 

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