No: 686 Dated: Aug, 21 2014

[बिहार अधिनियम 13, 2014]

बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 

प्रस्तावना- राज्य सरकार बिहार के अधीन समूह ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन हेतु  अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

अध्याय- I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014" कहा जा सकेगा।

    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

    (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। 

2. परिभाषाएँ :-  इस अधिनियम में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो - 

(i) "अधिनियम " से अभिप्रेत है – बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2014 ;

(ii) " आयोग " से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन गठित बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग ;

(iii) “राज्य सरकार" से अभिप्रेत है - बिहार राज्य सरकार ;

(iv) "अनुसूची "से अभिप्रेत है इस अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची। 

अध्याय-II

3.आयोग का गठन :- बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का गठन निम्नलिखित को मिलाकर किया जाएगा : 

     (i) अध्यक्ष :- राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नियुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान से अन्यून पंक्ति का कोई पदाधिकारी जिसकी न्यूनतम तीन वर्ष सेवा शेष हो : 

                  परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा निवृत्त पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा।

       (ii) सदस्य:-राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य सेवा के पाँच अधिकारी जिनकी न्यूनतम एक वर्ष की सेवा शेष हो : 

                  परन्तु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समकक्ष पात्रता वाले सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को भी सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा ; 

                   इन पाँच सदस्यों में से न्यूनतम एक सदस्य का चयन क्रमश: बिहार अभियंत्रण सेवाओं, बिहार स्वास्थ्य सेवाओं से तथा बिहार प्रषासनिक सेवा से किया जाएगा। शेष दो अन्य सदस्यों का चयन उक्त तीनों सेवाओं में से किसी भी सेवा से किया जा सकेगा : 

                   परन्तु अभियंत्रण सेवा, स्वास्थ्य सेवा तथा बिहार प्रशासनिक सेवा के वैसे पदाधिकारी का ही सदस्य के रूप में चयन किया जा सकेगा जो राज्य सरकार के अधीन कम से कम रु0 8700/-(आठ हजार सात सौ) ग्रेड पे का अधिष्ठायी आधार पर पद धारण करते हों अथवा पहले ही पद धारित कर चुके हों।

4. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल - आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल सामान्य तौर पर तीन वर्षों का होगा ; 

        परन्तु राज्य सरकार द्वारा विषेष परिस्थिति में, किसी सदस्य के कार्यकाल का विस्तार उस अवधि के लिए जो विनिष्चित किया जाय, किया जा सकेगा : 

        परन्तु और यदि राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का युक्तियुक्त रूप से समाधान हो जाए कि अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य अथवा सभी सदस्यों का आयोग में बने रहना लोक हित के विरूद्ध है अथवा उनके बने रहने से आयोग का सुविधाजनक कार्य-संपादन बाधित हो सकता है, तो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा अध्यक्ष या/और वैसे किसी अन्य सदस्य/सभी सदस्यों को तीन वर्षों का सामान्य कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व भी पदों से हटाया जा सकेगा।

5. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की उम्र सीमा - आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य की आयु सीमा नियुक्ति के समय सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों के मामले में अधिकतम 62 (बासठ) वर्ष होगी। 

6. आयोग का मुख्यालय एवं प्रशासी विभाग - आयोग का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा एवं सामान्य प्रशासन विभाग आयोग का प्रशासी विभाग होगा।

7. अधीनस्थ पदाधिकारी एवं कर्मचारी - आयोग के कार्य संचालन हेतु अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पदबल एवं उनकी सेवा-षर्ते, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के अनुरूप होंगी। 

अध्याय-III

 8. सेवाएँ संवर्ग एवं पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा:- आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ) ग्रेड पे अथवा समय-समय पर  यथा-पुनरीक्षित ग्रेड पे से कम ग्रेड पे वाले राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। 

            सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

9. चयन की प्रक्रिया:- (1) आयोग, तकनीकी पदों हेतु संबंधित पदों की सेवा संवर्ग नियमावली के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार, उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा; 

         परन्तु किसी तकनीकी पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली के नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी चयन-नियमावली में विहित प्रक्रिया के अनुसार तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों का चयन कर सकेगा।

      (2) आयोग सदृश अहर्ता वाले पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा।

10. समूह 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी पदों से संबंधित लंबित चयन कार्यों का अंतरण :- इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित नहीं किया गया हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग द्वारा पूर्ण की जायेगी : 

          परन्तु, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित वैसे सभी तकनीकी पदों पर जिनके संबंध में बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस अधिनियम के आरंभ होने की तिथि तक विज्ञापन निर्गत अथवा प्रकाशित किया जा चुका हो, नियुक्ति के लिए चयन की कार्रवाई पूर्ववत बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही पूर्ण की जायेगी। 

अध्याय-IV

11. वित्तीय प्रावधान (1) आयोग के कार्यालय और आयोग के कार्य संपादन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय  राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

      (2) विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए चयन हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आयोग उम्मीदवारों से, राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अवधारित परीक्षा-शुल्क प्राप्त कर सकेगा जो आयोग द्वारा, राज्य कोषागार में उपयुक्त प्राप्ति-शीर्ष में जमा किया जाएगा।

12. लेखा एवं लेखा परीक्षण:- (1) आयोग का वित्तीय वर्ष किसी कैलेण्डर वर्ष के एक अप्रील से प्रारंभ होकर अगले कैलेण्डर वर्ष के इक्तीस मार्च को समाप्त होगा।

      (2) आयोग द्वारा अपने जमा-व्यय का सम्यक् अभिलेखीकरण किया जाएगा और आयोग के लेखा के सम्यक संधारण का विशिष्ट उत्तरदायित्व आयोग के सचिव का होगा। 

      (3) आयोग के लेखा का सांविधिक लेखा परीक्षण भारत के महा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। 

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