No: 21 Dated: Sep, 27 2019

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारभ्म:- (i) यह नियमावली "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2019"  कही जा सकेगी। 
      (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
      (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।
 2.. "बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 के नियम-10(1) का प्रतिस्थापन। 
उक्त नियमावली के नियम-10 (1) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा "10. वित्तीय शक्तियाँ |-- शक्तियों का प्रत्यायोजन ।- (1) वित्तीय मामलों में बजट आवंटन के भीतर रु0 25,000/-(पच्चीस हजार) तक के कार्यालय- प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग के सचिव को होगी। रु0 25,000/- (पच्चीस हजार) से अधिक तथा रु0 1,00,000/-(एक लाख) तक कार्यालय-प्रशासन व्यय/अन्य व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग के अध्यक्ष को होगी एवं रु0 1,00,000/-(एक लाख) से अधिक कार्यालय प्रशासन व्यय एवं अन्य व्यय को नियमानुसार मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी। इसके अतिरिक्त परीक्षा-संचालन के लिए क्रय एवं संविदा निष्पादन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। 
       परन्तु, प्रशासनिक मामलों में आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति होगी। 

 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
(उदय कुमार सिंह) 
सरकार के अपर सचिव 

 

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