No: 21/15672 Dated: Dec, 03 2018
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।-(1) यह नियमावली "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) नियमावली, 2018" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।
2. बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली. 2015 के नियम-3 के उप नियम (6) में एक परतुक अंतःस्थापित किया जाना ।- उक्त नियमावली में, नियम-3 के उप नियन(8 में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा।
"परन्तु, यह भी कि वेतन पुनरीक्षण की स्थिति में आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारी का वेतन-पुनरीक्षण भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवारत पदाधिकारियों के अनुक्लप सेवानिवृी की तिथि को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर किया जा सकेगा और उसमें से पुनरीक्षित पेंशन (Commutation सहित घटाने के बाद शेष राशि वेतन के रूप में अनुमान्य किया जा सकेगा।"
3. बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015 के नियम-4 के उप नियम (३) में एक परंतुक अंतःस्थापित किया जाना - उक्त नियमावली में, नियम-4 के उप नियम-3 में परन्तुक के बाद निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जायेगा।
" परन्तु, यह भी कि चेतन-पुनरीक्षण की स्थिति में आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त सेवानिवृत पदाधिकारी का वेतन-पुनरीक्षण राज्य के सेवारत पदाधिकारियों के अनुरूप सेवानिवृत्ति की तिथि को प्राप्त मूल वेतन के आधार पर किया जा सकेगा और उसमें से पुनरीक्षित पेंशन (Commutation सहित) घटाने के बाद शेष राशि, वेतन के रूप में अनुमान्य किया जा सकेगा।
बिहार राज्यपाल को आदेश से.
(हिमांशु कुमार राय)
सरकार के संयुक्त सचिव।