No: 15 Dated: Aug, 08 2019
(बिहार अधिनियम 15, 2019)
बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019
बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
प्रस्तावना-
चूँकि “बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 की धारा-13 (1) के अनुसार प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में, आयोग के सचिव को राज्य सरकार के विभागाध्यक्षों को प्रदत्त शक्तियों, के समकक्ष शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति दी गयी है;
और चूँकि "बिहार तकनीकी सेवा आयोग नियमावली, 2015* के नियम-10(1) में आयोग की वित्तीय शक्तियाँ आयोग के अध्यक्ष तथा आयोग में निहित की गयी है;
और चूँकि उक्त नियमावली के नियम-10(1) में आयोग के सचिव के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है, अतः अधिनियम एवं नियमावली में विहित उक्त प्रावधानों में विरोधाभास की स्थिति है;
और चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के निर्बाध संचालन के लिए आयोग के प्रशासनिक एंव वित्तीय शक्तियों का उचित निर्धारण समीचीन है और इसके लिए उक्त अधिनियम में संशोधन अपेक्षित है
इसलिए, अब भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:- (i) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2019" कहा जा सकेगा।
(ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 13, 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-13 (1) में संशोधन उक्त अधिनियम, 2014 की धारा-13 की उपधारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
"(1) कार्य संचालन हेतु, आयोग की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा उपबंधित की गई हों।'
बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मदन किशोर कौशिक,
सरकार के सचिव।