No: 13 Dated: May, 08 2017
[बिहार अधिनियम 13, 2017]
बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017
बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार | - (1) यह अधिनियम "बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे :
परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।।
2. परिभाषा | - "नियत तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस संशोधन अधिनियम, 2017 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
3. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा (2ठ) का संशोधन। - (1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (इस अधिनियम में इसके पश्चात्, “मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 2 का खण्ड (ठ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:
(ठ) “माल" से अभिप्रेत है; संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची II के प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल;
(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खण्ड (ण) के उप-खण्ड (i) तथा (ii) विलोपित किए जाएंगे।
4. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3क में संशोधन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (1) में शब्द "उसके द्वारा संदेय कर के अलावे" के बाद शब्द "अनुसूची IV में विनिदिष्ट" विलोपित किए जाएंगे।
5. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3कक का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 3कक विलोपित की जायेगी।
6. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 4 का विलोपन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005की धारा 4 विलोपित की जायेगी।
7. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 5 का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 5 विलोपित की जायेगी।
8. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 का विलोपन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 विलोपित की जायेगी।
9. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 में संशोधन। – मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 में शब्द तथा अंक “धारा 6" के बाद शब्द समूह, अंक एवं कोष्ठक "धारा 7 या धारा 13 की उप-धारा (2)" को शब्द समूह, अंक एवं कोष्ठक "धारा 13 की उप-धारा (1)" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
10. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 में संशोधन। - (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (1) विलोपित की जायेगी तथा धारा 13 की वर्तमान उप-धाराएँ (2) तथा (3) को क्रमशः (1) एवं (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।
(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा:
"(क) मालों की बिक्री पर कर का उद्ग्रहण राज्य में बिक्री की श्रृंखला में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर किया जायेगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।" ।
(3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (ख) में शब्द "किसी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार" के बाद शब्द "अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट" विलोपित किये जाएंगे।
(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (ग) में शब्द "प्रकाषित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार" के बाद शब्द "अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट" विलोपित किये जायेंगे।
11. मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 में संशोधन। - मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथा:
"14. मालों की बिक्रय कीमत पर, पचास से अनधिक, किन्तु बीस प्रतिशत से अन्युन्य की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुये, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कर संदाय होगा।