No: 10 Dated: May, 22 2011

[बिहार अधिनियम 10, 2011] 

बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011 

प्रस्तावना :- पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन एवं उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक मामलों पर कर-उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु उपबंध करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।- (1) यह अधिनियम "बिहार पेशा, व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन कर अधिनियम, 2011" कहा जा सकेगा। 

  (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

  (3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

 2. परिभाषाएं (1) इस अधिनियम में जबतक कोई बात संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो 

(क) 'कर निर्धारिती” से अभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा नियोजक जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन कर संदेय है।। 

(ख) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है वेतन अथवा मजदूरी पर नियोजित व्यक्ति और इसमें शामिल हैं 

  (i) केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा रेलवे निधि के राजस्व से वेतन प्राप्त करनेवाला सरकारी सेवक; 

  (ii) किसी निकाय, चाहे निगमित हो अथवा नहीं, जो केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा वित्त-पोषित अथवा नियंत्रित हो, जहाँ राज्य के किसी भी भाग में निकाय कार्य करता हो, यद्यपि कि इसका मुख्यालय राज्य के बाहर अवस्थित हो, की सेवा में व्यक्ति; 

  (iii) किसी व्यक्ति के कार्य नियोजन में कार्यरत व्यक्ति जो उपर्युक्त खण्ड (i) और (ii) से आच्छादित नहीं है; 

(ग) "नियोजक" जिसके अधीन कोई व्यक्ति नियमित रूप से वेतन अथवा मजदूरी प्राप्त करता है, सेअभिप्रेत है वह व्यक्ति अथवा पदाधिकारी जो ऐसे वेतन अथवा मजदूरी वितरित करने के लिएउत्तरदायी हो, और उसमें कार्यालय अथवा किसी स्थापना का प्रधान तथा प्रबंधक अथवा नियोजक काअभिकर्ता शामिल है; 

(घ) “सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य की सरकार, (ङ) "आय" से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम 1961 के अधीन परिभाषित आय; 

(च) "व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो बिहार राज्य में किसी पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन में इस प्रकार कार्यरत हो और जिसमें हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी, निगम अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय, कोई सोसाईटी, क्लब अथवा संगठन शामिल हैं, परन्तु उसमें आकस्मिक आधार पर मजदूरी प्राप्त करनेवाला कोई व्यक्ति शामिल नहीं है; 

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजनार्थ फर्म, कम्पनी, निगम अथवा अन्य कॉरपोरेट निकाय, कोई सोसाईटी, क्लब अथवा संगठन के किसी शाखा को व्यक्ति माना जायेगा; 

(छ) “विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली द्वारा विहित; 

(ज) “पेशा कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन पेशा, व्यापार, आजीविका और कार्य नियोजन पर उद्ग्रहणीय कर; 

(झ) “वेतन अथवा मजदूरी" में किसी व्यक्ति द्वारा नियमित आधार पर प्राप्त वेतन अथवा मजदूरी, महँगाई भत्ता और सभी अन्य पारिश्रमिक शामिल है, चाहे उसका भुगतान नकद अथवा वस्तु में भुगतेय हो और इसमें आय कर अधिनियम, 1961 की धारा-17 में यथापरिभाषित वेतन के बदले परिलब्धि और लाभ शामिल हैं; 

(ञ) “कर" से अभिप्रेत है पेशा कर; 

(ट) “वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष; 

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो इसमें परिभाषित नहीं हैं, उनके अर्थ वही होंगे जो बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम 27) में उनके प्रति समनुदेशित किये गये हों।

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