No: 7 Dated: Jan, 06 2020

संख्या--7/ स्था0--1--3-01/2010सा0प्र0 144./भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद-233 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन करने हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना की अनुशंसा पर निम्नलिखित नियमावली बनाते है:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ:- (1) यह नियमावली "बिहार उच्च न्याय सेवा (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जायेगी। 
     (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
     (3) यह सुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी। 
2. बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली, 1951 के परिशिष्ट--'ग' का खंड 12 निम्न प्रकार प्रतिस्थापित  किया जाएगा: 
     "वही अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र होगा, जिसने लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय में न्यूनतम 45% अंक, मौखिक परीक्षा/साक्षात्कार में 30% अंक तथा लिखित परीक्षा (सैद्धांतिक पत्र) एवं साक्षात्कार में कुल 50% अंक प्राप्त किये हों।" 

 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से . 
(शिवमहादेव प्रसाद) 
सरकार के अवर सचिव।


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