No: 3247 Dated: Jun, 24 2016

बिहार सरकार 

योजना एवं विकास विभाग 

।।अधिसूचना।।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा योजना एवं विकास विभाग के अधीन बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा का गठन, उसमे भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016

1 : संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ ।-

  1. यह नियमावली "बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016" कही जा सकेगी।
  2. इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत होगी।

2 : परिभाषाऍ।- इस नियमावली में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

  1. "नियमावली" से अभिप्रेत है, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2016,
  2. "सेवा" से अभिप्रेत है, बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा,
  3. "सदस्य" से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन गठित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन में कार्यरत बिहार स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सेवा में नियुक्त/प्रोन्नत अभियंता,
  4. "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है, बिहार राज्य सरकार,
  5. "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार लोक सेवा आयोग,
  6. "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल,
  7. "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, बिहार के राज्यपाल,
  8. "कोटि" से अभिप्रेत है, नियम-3 में विनिर्दिष्ट कोटि,
  9. "नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है, प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग,
  10. "विभाग" से अभिप्रेत है, योजना एवं विकास विभाग,
  11. "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि,

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