No: 5 Dated: May, 15 2018

[बिहार अधिनियम 5, 2018 ] 
बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम 21, 2017) का संशोधन करने के लिए अधिनियम । 
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-1) यह अधिनियम "बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा। 
    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
    (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 
2. बिहार अधिनियम 21, 2017 की धारा-11 का संशोधन | -बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017 की धारा- 11 की उपधारा (1) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा : 
    "परंतु इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् भी, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर सहायक प्राचार्य के पद पर वर्तमान में की जा रही नियुक्ति की प्रक्रिया बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी।" 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
मनोज कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव

 

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