No: 21 Dated: Sep, 04 2017

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017
[बिहार अधिनियम 21, 2017] 
बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग के गठन हेतु प्रावधान करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। - (1) यह अधिनियम "बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम, 2017" कहा जा सकेगा। 
    (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 
    (3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे। 
2. परिभाषाएँ | - इस अधिनियम में जब तक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो - 
    (i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अधिनियम 2017; 
    (ii) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा-4 के अधीन नियुक्त अध्यक्ष, 
    (iii) "अंगीभूत महाविद्यालय" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार के के द्वारा संचालित एवं नियंत्रित शिक्षण संस्थान, जिसमें स्नातक एवं उससे उपर की शिक्षा प्रदान की जाती हो; 
    (iv) "संस्थान" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एवं मान्यता प्राप्त संस्थान; 

    (v) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमनों द्वारा विहित; 
    (vi) "अध्यापक" से अभिप्रेत है विभाग, महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था या अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य (प्रोफेसर), सह प्राचार्य (एसोसिएट प्रोफेसर) एवं सहायक प्राचार्य (एसिटेन्ट प्रोफेसर); 
    (vii) "प्राचार्य" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनदान आयोग के रेगुलेशन/दिशा-निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक; 
    (viii) "सहायक प्राचार्य" से अभिप्रेत है सक्षम प्राधिकार द्वारा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन/दिशा-निर्देश अथवा राज्य सरकार द्वारा बनाए गए परिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से नियुक्त अथवा प्रोन्नत महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का अध्यापक; 
    (ix) "विश्वविद्यालय” से अभिप्रेत है बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 या पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय या किसी अन्य वैधानिक प्रावधान के अधीन भविष्य में स्थापित होने वाला कोई विश्वविद्यालय, किन्तु इसमें विधि, चिकित्सा एवं तकनीकी शिक्षण वाले विश्वविद्यालय शामिल नहीं हैं; 
    (x) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार; 
    (xi) "विभाग" से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग 
3. आयोग का गठन ।-(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, बिहार राज्य विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना करेगी। 
    (2) आयोग एक निगमित निकाय होगा, जिसका प्रधान कार्यालय पटना में होगा। जिसे शाश्वत् उतराधिकार तथा अपनी मुहर होगी एवं जो उक्त नाम से वाद ला सकेगा अथवा उस पर वाद लाया जा सकेगा। 
4. आयोग की संरचना। - (1) आयोग एक अध्यक्ष एवं अधिकतम छ: सदस्य से मिलकर होगा एवं वे पूर्णकालिक होंगे। 
     (2) अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी। 
    परन्तु अध्यक्ष पद के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 72 (बहत्तर) वर्ष होगी एवं सदस्यगण के लिए अधिकतम आयु (सेवानिवृति) 70 (सत्तर) वर्ष होगी। 
  अध्यक्ष एवं सदस्यगण तीन वर्षों के कार्यकाल के बाद पुन: तीन वर्ष की अवधि के लिए उनकी उपरोक्त अधिकतम उम्र सीमा के अन्तर्गत पुनर्नियोजन के पात्र होंगे। 
    (3) अध्यक्ष के पद पर आकस्मिक रिक्ति की स्थिति में आयोग के वरीय सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने हेतु सशक्त होगा।

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