No: 13 Dated: Aug, 17 2016

[बिहार अधिनियम 13, 2016] 
बिहार राज्य के पटना में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय एवं पूर्णिया में पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए अधिनियम। 

प्रस्तावना:-  प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित मगध विश्वविद्यालय, बोधगया तथा भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा को विभाजित कर पटना एवं पूर्णिया में एक-एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। साथ ही, बिहार राज्य के पुनर्गठन एवं झारखंड राज्य की स्थापना को ध्यान में रखते हुए झारखंड के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले विश्वविद्यालयों को बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के उपबंधों से विलोपित किया जाना आवश्यक है। इस निमित्त बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के कतिपय उपबंधों का संशोधन, कतिपय उपबंधों का जोड़ा जाना एवं कतिपय उपबंधों का विलोपन आवश्यक है। 
      भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:– (1) यह अधिनियम "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा। 
(2) यह अधिनियम उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे। 
2. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 का संशोधन:– बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) की धारा-3 की उपधारा (1) को निम्नवत् संशोधित किया जाएगा : 
(1) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (घ), (ङ) (च) विलोपित किए जाएंगे। 
(2) बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (छ) को खंड (घ) के रूप में पुर्नसंख्यांकित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
"(घ) मगध विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय बोधगया (गया) में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण मगध प्रमण्डल होगी" 
3. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (ज) एवं (झ) को क्रमशः खंड (ङ) एवं (च) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किया जाएगा। 
4. बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (ञ) को खंड (छ) के रूप में पुर्नसंख्यांकित करते हुए निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा : 
"(छ) भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, जिसका मुख्यालय मधेपुरा में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण कोशी प्रमण्डल होगी।" 
5. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (ट) एवं (ठ) क्रमशः खंड (ज) एवं (झ) के रूप में पुर्नसंख्यांकित किए जाएंगे। 
6. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के बाद निम्नलिखित दो नए खंड (ञ) एवं (ट) जोड़े जाएंगे : 
 "(ञ) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित तिथि से, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी जिसका मुख्यालय पटना में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता, पटना प्रमण्डल के पटना (पटना विश्वविद्यालय की अधिकारिता में पड़ने वाले महाविद्यालयों को छोड़कर) एवं नालन्दा जिलों की क्षेत्रीय अधिकारिता होगी।" 
"(ट) राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना अधिसूचित तिथि से, पूर्णियाँ विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी जिसका मुख्यालय पूर्णिया में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण पूर्णियाँ प्रमण्डल की क्षेत्रीय अधिकारिता होगी।" 
 3. व्यावृत्ति:- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा-3 (1) में ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त धारा-3 (1) के द्वारा या के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कारवाई उक्त धारा-3 (1) के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-3 (1) में संशोधनों के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा की जाएगी। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
मनोज कुमार, 
सरकार के संयुक्त सचिव।

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