No: 1 Dated: Jan, 06 2017

[बिहार अधिनियम 1, 2017 ] 
बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 
बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 23, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक।
 

प्रस्तावना:- प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं छात्रों की शिक्षा के हित में राज्य में पूर्व से संचालित तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर मुंगेर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना आवश्यक है। 
भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:- (i) यह अधिनियम "बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा। 
(2) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करे। 
2. बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा-3 का संशोधन:-  बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा – 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ट) के बाद एक नया खण्ड (ठ) निम्नवत् जोड़ा जाएगा : 
"(ठ) राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचित तिथि से, मुंगेर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सकेगी, जिसका मुख्यालय मुंगेर में होगा और जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता सम्पूर्ण मुंगेर प्रमण्डल में प्रभावी होगी" 
3. व्यावृत्ति:- बिहार अधिनियम 23, 1976 की धारा- 3 (1) में ऐसे संशोधन के होते हुए भी, उक्त धारा-3 (1) के द्वारा या के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई उक्त धारा - 3 (1) के अधीन विधिमान्य रूप से किया गया या की गई समझी जाएगी और बिहार अधिनियम 23,1976 की धारा – 3 (1) में हुए उक्त संशोधनों के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा अथवा की जाएगी। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
उज्ज्वल कुमार दुबे, 
सरकार के सचिव।

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