No: 9 Dated: May, 25 2012

[बिहार अधिनियम 9, 2012] 

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम 2012 

बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 का संशोधन करने के लिए अधिनियम | 

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम "बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा। 

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

   (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होगा। 

2. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-4 का संशोधन - बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-4 में प्रयुक्त शब्द "एवं उपाध्यक्ष" को विलोपित किया जायेगा। 

3. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) में नयी धारा-4 क का जोड़ा जाना। बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-4 के बाद नयी धारा-4 क जोड़ी जाएगी: 

 "4 क अध्यक्ष बिहार राज्य पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र प्राधिकार का पद अवैतनिक होगा परन्तु उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी सुविधाएं देय होगी।" 

4. बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र अधिनियम 2008 (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-5 का संशोधन । बिहार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालय एवं (बिहार अधिनियम 17, 2008) की धारा-5 में प्रयुक्त शब्द "एवं उपाध्यक्ष" विलोपित किया जायेगा। 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव। 

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