No: 01 Dated: Jan, 16 2020

[बिहार अधिनियम 01, 2020]
बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् अधिनियम, 2018 
बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा परिषद् की स्थापना और उससे संबंधित तथा उसके आनुषंगिक प्रावधान करने के लिए अधिनियम

प्रस्तावना:-
                चूंकि भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में उच्चतर शिक्षा के लिए राज्य स्तरीय योजना एवं समन्वय राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के माध्यम से किए जाने की अनुशंसा सन्निहित है:
                चूंकि भारत सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के उन्नयन हेतु राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना प्रारम्भ किया गया है तथा इस योजना को लागू करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2013 में ही लिया जा
                चूंकि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का दिशा-निर्देश भी (i) शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं समाजिक न्याय के उन्नयन हेतु सरकार के नीति सूत्रण एवं भविष्योन्मुखी योजना (ii) राज्य में उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों के बीच स्वायत्तता, पारदर्शिता एवं समन्वय सुनिश्चित करने (iii) राज्य के समाजिक आर्थिक आवश्यकता के अनुसार उच्चतर शिक्षा में समाज के आर्थिक सामाजिक आवश्यकता के अनुसार सामन्जस्यपूर्ण विकास के दिशा-निर्देश, के उद्देश्य से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् के गठन हेतु प्रावधान किया गया है।
                 चूंकि भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किए गए अनुशंसा तथा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के राज्य में संचालन हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या 687 दिनांक 28.03.2014 के द्वारा औपबंधिक रूप से राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् का गठन किया गया है। अतः राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के सम्यक रूप से क्रियान्वयन हेतु तथा औपबधिक रूप से गठित किए गए राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् को स्थायित्व प्रदान करने हेतु स्थायी रूप से राज्य उच्चतर शिक्षा पारिषाद का गठन करने का निर्णय लिया गया है.
             भारत-गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, अनुप्रयोग एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद अधिनियम, 2018" कहा जा सकेगा।
     (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
     (3) इसका राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा के संस्थानों के लिए अनुप्रयोग किया जाएगा।
     (4) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 
2. परिभाषाएँ:-  इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
    (क) "महाविद्यालय से अभिप्रेत है कोई महाविद्यालय अथवा संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित अथवा अनुमोदित हो अथवा उससे संबद्ध हो तथा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए किसी पाठ्यक्रम में नामांकन लिया जाता हो तथा इसमें स्वायत्तता प्राप्त महाविद्यालय भी शामिल है; 
    (ख) "परिषद से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद 
    (ग) "उपाधि' से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त कला, विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला, अभियांत्रिकी, औषधी, तकनीकी, प्रबंधन, विधि या किसी अन्य विषय की उपाधि जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि भी शामिल है। 
    (घ) "डिप्लोमा' से अभिप्रेत है स्नातक के उपरांत किसी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने पर डिप्लोमा की उपाधि, किन्तु इसमें सर्टिफिकेट कोर्स पाठ्यक्रम शामिल नहीं है। 
    (डं)"सरकार " से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार 
    (च) "उच्चतर शिक्षा से अभिप्रेत है किसी विश्वविद्यालय से किसी डिग्री अथवा डिप्लोमा की उपाधि के लिए प्राप्त की गई व्यवसायिक, तकनीकी अथवा अन्य प्रकार की शिक्षा; 
    (छ) "उच्चतर शिक्षा संस्थान से अभिप्रेत है कोई संस्थान जो राज्य सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा के लिए अनुमोदित किसी पाठ्यक्रम का संचालन करता हो, 
    (ज) "सदस्य' से अभिप्रेत है परिषद् का कोई सदस्य और इसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य सचिव-सह-राज्य परियोजना निदेशक शामिल है,
    (झ) “विनियमावली" से अभिप्रेत है परिषद् द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाई गई कोई विनियमावली;
    (ण) "विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है पटना विश्वविद्यालय, पटना; मगध विश्वविद्यालय, बोधगया; वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा; बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा: तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर; ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा; भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा: कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा: मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना: आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अथवा ऐसे अन्य विश्वविद्यालय जो बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा बनाये गए किसी विधि के अधीन बिहार राज्य में स्थापित हो, जिसपर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 लागू होता हो; 
    (ट) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
    (ठ) "राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान से अभिप्रेत हैं. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एवं संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना,
    (ड) "राज्य से अभिप्रेत है, बिहार राज्य।
उच्चतर शिक्षा के लिए परिषद् की स्थापना:- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधान के अधीन अधिसूचना द्वारा बिहार राज्य उच्चत्तर शिक्षा परिषद का गठन करेगी। 
    (2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत उत्तराधिकार तथा एक सामान्य मुहर (सील) होगी एवं उक्त नाम से वह वाद ला सकेगी और उसपर वाद लाया जा सकेगा। 
    (3) परिषद् का मुख्यालय पटना में अवस्थित होगा।
Full Document