बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008
No: 326 Dated: May, 13 2008
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचनाएं
बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) की धारा-16 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार निम्नलिखित नियमावली बनाती है:
अध्याय 1
प्रारम्भिक
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1)यह नियमावली "बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार नियमावली, 2008" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएं :- इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -
(i) “निर्वाचन पदाधिकारी' से अभिप्रेत है निर्वाचन कराने के लिए प्राधिकार द्वारा प्राधिकृत कोई पदाधिकारी; (ii) "प्राधिकार' से अभिप्रेत है बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार; तथा
(iii) इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्दों एवं पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 (बिहार अधिनियम 14, 2008) में समनुदेशित किये गये हैं।
अध्याय-2
निर्वाचन प्राधिकार की कार्य प्रक्रिया
3. निर्वाचन प्राधिकार के कृत्य एवं शक्ति। राज्य निर्वाचन प्राधिकार का कार्य बिहार अधिनियम 14, 2008 की धारा-4. की उप-धारा (1) के अनुसार सहकारी सोसाइटी, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति या अन्य किसी संस्था या संगठन या स्थापना या ऐसे निकायों या उनके समूह जिसके संबंध में राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिश्चय करे, में प्रबंध समिति का निर्वाचन कराना होगा। इस प्रयोजनार्थ प्राधिकार को मतदाता सूची का निर्माण तथा निर्वाचन संचालन हेतु पर्यवेक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण की शक्ति, प्राधिकारिता तथा अधिकारिता होगी।
4. प्राधिकार का अध्यक्ष :- बिहार अधिनियम 14, 2008 की धारा-3 की उप-धारा (2) में यथा उपबंधित प्राधिकार की अध्यक्षता एक मुख्य चुनाव पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।
5. प्राधिकार के कार्यों का संव्यवहार:- मुख्य चनाव पदाधिकारी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उतने उप-मुख्य चुनाव पदाधिकारियों की सहायता मिल सकेगी जितने कि राज्य सरकार अधिसचना द्वारा नियुक्त करे।