No: 7/2741 Dated: Mar, 25 2010
संख्या-7/च0 प०-208/98/...2741...../ - बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा-12 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :-- बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली, 2010
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।- (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010" कही जाएगी ।
(1) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ - जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में :
I. "विभाग" से अभिप्रेत है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;
II. “संबंधित विभाग" से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग;
III. "आयोग' से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग; तथा
IV. "अनुसूची' से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए साल में न्यूनतम निम्न तीन परीक्षाएँ सामान्य रूप से आयोजित की जाएँगी :
(क) मैट्रिक या 10वीं पास स्तर
(ख) इन्टर (+2) स्तर
(ग) स्नातक स्तर
4. मैट्रिक स्तर (10वीं पास स्तर) से संबद्ध पदों की सूची अनुसूची (1) एवं स्नातक स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (2) पर संलग्न है । इन अनुसूचियों में निहित सूचियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा एवं इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए पदों की सूची अलग से बनायी जा सकेगी । कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हतायें भी संबंधित विभाग द्वारा निश्चित की जा सकेंगी जिससे अभिप्रेत होगा संबन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे ।
5. परीक्षाएँ दो चरणों में ली जाएँगी :--
(क) प्रारंभिक परीक्षा
(ख) मुख्य परीक्षा
6. किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए, संवीक्षा के बाद 40000 (चालीस हजार) से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी ।
7. प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के पाँच गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जिन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा । मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची–प्रारूप बनाया जाएगा।
8. मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी । संबंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात् अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जाएगा ।
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