बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन ) नियमावली, 2011
No: 21-13483 Dated: Dec, 12 2011
1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ :-(1) यह नियमावली बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) नियमावली, 2011 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह अधिसूचना के निर्गमन की तिथि से प्रवृत होगी।
2. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 2 (ग) का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली 2003 का नियम (ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा यथा :
"2 (ग) " आयोग " से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग और इसमें आयोग के आक्ष एवं आयोग के चार सदस्य शामिल हैं:
. परन्तु, किसी सदस्य या अधिक सदस्यों की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति की स्थिति में अध्यक्ष एवं शेष सदस्यों को मिलाकर आयोग गठित समझा जायेगा।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 3 (1) का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली, 2003 का नियम 3 (1) निम्नालेखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा. यथा :--
" 3 " आयोग के अधिकार एवं कार्य :- (1) अधिनियम की धारा 5 अनुसार आयोग रू0 4800/- ग्रेड पे (या समय समय पर यथा पुनरीक्षित समान ग्रेड पे) से कम ग्रेड पे वाले अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट अधिनियम की धारा 5 के अनुसार राज्य सरकार के सचिवालय के विभिन्न विभागों, संलग्न कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए सभी सामान्य / तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं / संवर्गों / पदों पर नियुक्ति हेत अनुशंसा कर सकेगा।
4. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 7 का प्रतिमापन - उक्त नियमावली, 2003 का नियम 7 निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किया जायेगा, यथा -
" 7. आयोग के सदस्यों के कत्य एवं दायित्व - आयोग के अध्यक्ष आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परीक्षा नियन्त्रक का उत्तर दायित्व एवं अन्य सदस्यों में से किस। एक को प्रशासनिक शाखा का उत्तर दायित्व सौंप सकेंगे।"
5. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 9 (1) एवं (2) का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली, 2003 के नियम 9 (1) एवं (2) क्रमश: निम्नलिखि द्वारा प्रतिरशामित किये जायेंगे. यथा -
9 (1) वित्तीय शाक्तियों :- (१) बजट आवंटन के भीतर मोटरगाडी एवं एक लाख रूपये से अधिक के काप्यूटर क्रय को छोड़कर कार्यालय प्रशासन व्यय को मंजूर करने की शक्ति आयोग को होगी।
परन्तु, परीक्षा के संचालन के लिए क्राय, संविदा एवं अन्य विभागीय रूप करने सविदा निष्पादित करने और कार्यालय प्रशासन के लिए किसी अन्य व्यय को मंजूर करने की पूर्ण शक्ति आयोग को होगी। अन्य आकस्मिक व्यय के लिए. अध्यक्ष को बिहार वित्त नियमावली के नियम 110 (2) के अधीन शक्ति प्राप्त होगी।
(2) बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियाम.--'300 में अभिकथित निबंधनों शतों के अनुसार, परीक्षा संचालन के लिए कोषागार से 1,00,000 (एक लाख) 0 से अधिक धन की अग्रिम तथा निकासी को मंजूरी देने की शक्ति आयोग को होगी। एक लाख रूपये तक यह शक्ति आयोग के अध्यक्ष को होगी। क्रय से संबंधित मामलों में अग्रिम धन की निकासी तभी की जायेगी जब अनुमोदित निविदा में ऐसी शर्त हो।"
6. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 के नियम 10 का प्रतिस्थापन - उक्त नियमावली. 2003 का नियम 10 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :
"" 10. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को छुट्टी मंजूर करने की प्रक्रिया वहीं होगी जो समका पंक्ति के पदाधिकारियों पर लागू हो। अध्यक्ष की छुट्टी या अन्यथा अनुपस्थिति में, प्रशासनिक शाखा का उत्तरदायित्व वहन करने वाला आयोग का सदस्य ही अध्यक्ष के प्रशासनिक कार्यों का प्रभार ग्रहण करेगा।"
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग नियमावली, 2003 को अनुसूची-1 के 'नोट' का प्रतिस्थापन :- उक्त नियमावली, 2003 की अनुसूची-1 का नोट निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थ गित किया जायेगा यथा :
नोट- " सचिवालय एवं मुफस्सिल स्तर के वर्ग-3 के रूपये 4800/-ग्रेड-पे से नीचे के ग्रेड-पे वाले अन्य सभी पद इस अनुसूची में सम्मिलित समझो जायेंगे।"
बिहार राज्यपाल के आदेश से
(नवीन चन्द्र झा)
सरकार केसंयुक्त सचिव