बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011
No: 16 Dated: Sep, 14 2011
[बिहार अधिनियम 16, 2011]
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011
प्रस्तावना:-बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम-7, 2002) [बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 26, 2007) द्वारा यथासंशोधित में संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो, यथा
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ (1) यह अधिनियम "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2011" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-3 की उप-धारा (1) का प्रतिस्थापन। उक्त अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
"(1) बिहार कर्मचारी चयन आयोग का गठन एक अध्यक्ष एवं राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित संख्या में सदस्यों को मिलाकर होगा।"
3. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-5 का प्रतिस्थापन। उक्त अधिनियम की धारा-5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
"5. सेवाएँ/संवर्ग/पद जिनके लिए नियुक्ति हेतु आयोग अनुशंसा कर सकेगा। आयोग, नियमावली में यथाप्रावधानित रु. 4800 (चार हजार आठ सौ रुपये) ग्रेड-पे (समय-समय पर यथा पुनरीक्षित) से कम ग्रेड-पे वाले, राज्य सरकार एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गो/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।" ।
4. बिहार अधिनियम 7, 2002 की धारा-9 की उप-धारा (2) का प्रतिस्थापन। उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा (2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:
"(2) आयोग के अध्यक्ष, आयोग के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को परीक्षा नियंत्रक के उत्तरदायित्व एवं अन्य सदस्यों में से किसी एक सदस्य को प्रशासनिक शाखा के उत्तरदायित्व सौंप सकेंगा।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।